पूर्व विधायक मलखान सिंह की हत्या में 14 को आजीवन कारावास

2008 में मामला उच्च न्यायालय के आदेश से बुलंदशहर स्थानांतरित हुआ था और मामले में 18 अभियुक्त थे जिनमें दो की मृत्यु हो चुकी है जबकि दो अन्य फरार हैं.

विज्ञापन
Read Time: 10 mins
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
बुलंदशहर (उप्र):

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सोमवार को अलीगढ़ जिले की इगलास विधानसभा सीट से विधायक रह चुके मलखान सिंह और उनके अंगरक्षक की हत्या के मामले में 14 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

अदालत ने मुख्य आरोपी एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तेजवीर सिंह पर सजा के साथ 1.50 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) मनु राज बहादुर ने बताया अलीगढ़ जिले में इगलास विधानसभा से पूर्व विधायक मलखान सिंह 20 मार्च 2006 को अपने आवास के बाहर अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे.

उन्होंने बताया कि इसी बीच तेजवीर सिंह और उनके साथ करीब 14-15 लोग मलखान सिंह के घर आए और उन्होंने विधायक तथा उनके अंगरक्षक की हत्या कर दी .

विधायक के बड़े भाई और घटना के चश्मदीद दलवीर सिंह ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. 2008 में मामला उच्च न्यायालय के आदेश से बुलंदशहर स्थानांतरित हुआ था और मामले में 18 अभियुक्त थे जिनमें दो की मृत्यु हो चुकी है जबकि दो अन्य फरार हैं.

सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार सिंह की अदालत ने 14 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और मुख्य आरोपी तेजवीर सिंह गुड्डू पर 1.50 लाख रूपये का जुर्माना लगाया है.

यह भी पढ़ें -
-- 'पठान' की सफलता पर शाहरुख बोले- मैं कठिन चार साल भूल गया, बीते चार दिन में मिला प्यार देखकर
-- 'आयुष्मान भारत' योजना ने गरीबों के 5 लाख रुपये तक के स्वास्थ्य खर्चों को मुफ्त किया : अमित शाह

Advertisement
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
NDTV EXCLUSIVE: CJI Sanjiv Khanna ने Champions Trophy और Cricket खेलने पर क्या कहा? | Sports
Topics mentioned in this article