दिल्ली की एक अदालत ने रेलवे में कथित नौकरी के बदले जमीन ‘घोटाले' में आरोपी बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सोमवार को 24 अक्टूबर से एक नवंबर तक जापान की यात्रा पर जाने की अनुमति दे दी. विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने तेजस्वी यादव को 25 लाख के निजी मुचलके पर जापान की यात्रा करने की अनुमति दी और उन्हें अपनी यात्रा का विवरण अदालत में जमा कराने का निर्देश दिया.
अदालत ने तेजस्वी यादव और इसी मामले में आरोपी राष्ट्रीय जनता दल(राजद) के प्रमुख एवं उनके पिता लालू प्रसाद और उनकी मां राबड़ी देवी को एक दिन के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दे दी.
न्यायाधीश ने चार अक्टूबर को मामले में आरोपियों को जमानत दे दी थी और उन्हें ‘अदालत की बिना अनुमति देश नहीं छोड़ने को कहा था.''
अदालत ने मामले की जांच कर रहे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए 22 सितंबर को आरोपियों को समन किया था. न्यायाधीश ने कहा था कि सबूत ‘प्रथम दृष्टया' दिखाते हैं कि भ्रष्टाचार, आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा सहित विभिन्न अपराध हुए हैं.
केंद्रीय एजेंसी ने कथित घोटाले से जुड़े मामले में तीन जुलाई को आरोप पत्र दाखिल किया था.
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