"अगले आदेश तक लंबी छुट्टी..." : कोलकाता रेप-मर्डर केस में हाई कोर्ट ने तलब की डायरी

कोलकाता रेप-मर्डर केस: कोर्ट ने कहा कि हम आपको रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय देंगे. लेकिन इस बीच ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, जिससे जांच पटरी से उतरे.

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कोलकाता:

पीड़िता के माता-पिता ने पिछले हफ्ते आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई घटना की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर हड़ताल पर हैं और अस्पतालों में काम नहीं हो रहा है. मरीजों को परेशानी हो रही है. यह केवल पश्चिम बंगाल में नहीं, बल्कि पूरे भारत में है. हमें उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखना होगा. उनके सहकर्मी के साथ बेरहमी से बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई.

राज्य सरकार के वकील ने कहा कि पूरी तरह से पारदर्शी जांच चल रही है. सोशल मीडिया गलत सूचनाओं से भरा पड़ा है. मैं कम से कम समय में पूरी जांच पर एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करूंगा. हर पहलू को ध्यान में रखा गया है.

"आवाज उठाना जायज..."
कोर्ट ने कहा कि राज्य के सर्वोच्च अधिकारी की ओर से बयान आया है कि रविवार तक का अल्टीमेटम दिया गया है. फिलहाल, कोर्ट कोई राय साझा नहीं कर रहा है. कृपया सभी लोग सरकारी वकील को प्रतियां प्रदान करें. डॉक्टर हड़ताल पर हैं, मरीजों को परेशानी हो रही है और उनकी बातों पर विचार किया जाना चाहिए. किसी को उनके साथ बातचीत में शामिल होना होगा. उनका आवाज उठाना जायज है, क्योंकि घटना इतनी क्रूर है.

"विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करूंगा..."
पीड़िता के माता पिता की ओर से पेश हुए वकील विकास रंजन भट्टाचार्य ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटें दिखाई दे रही हैं और इस तरह का हमला एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा सकता है. राज्य सरकार के वकील ने कहा कि मैं एक रिपोर्ट दूंगा. मैं इसे खुली अदालत में साझा नहीं करना चाहता. विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करूंगा जो इन सभी चिंताओं का समाधान करेगी. 

वकील बिल्वादल भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य ने शुरू में एक यूडी मामला दर्ज किया जो आत्महत्या का मामला है. सोशल मीडिया पर एक जांच रिपोर्ट घूम रही है और यह एक व्यक्ति द्वारा नहीं की जा सकती. ये तो अच्छा है. पहला फोन आया कि वह बीमार हैं. दूसरी कॉल आई कि लड़की ने आत्महत्या कर ली है. माता-पिता को वहां तीन घंटे तक बैठाया गया और फिर उन्होंने शव देखा. माता-पिता को एक फोन कॉल में बताया गया कि शीर्ष कार्यकारी से एक संदेश आया है कि मामले को सुलझा लें और किसी से बात न करें.

"यह कॉल किसने की है?"
सरकारी वकील ने कहा कि क्या वह फ़ोन नंबर साझा कर सकता है जिससे यह टेलीफ़ोन कॉल आया था? कोर्ट ने कहा कि अगर अभिभावकों को तीन घंटे इंतजार करने के लिए कहा गया है तो क्या प्रशासन को खेद नहीं दिखाना चाहिए? सरकारी वकील ने फिर कहा कि हमें इन फ़ोन नंबरों को देखना होगा कि यह कॉल किसने की है? सरकारी वकील ने कहा कि 35-40 बयान दर्ज हो चुके हैं. हम अपराध के सभी पहलुओं से निपटेंगे.

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कोर्ट ने कहा कि यदि प्रिंसिपल ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पद छोड़ दिया है तो यह आश्चर्यजनक है कि उन्हें कुछ ही घंटों के भीतर फिर से नियुक्त कर दिया गया. उनकी चिंता यह है कि सबूत नष्ट किये जा सकते हैं.

प्रिंसिपल के वकील ने कहा कि उन्होंने नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया. लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया. उन्हें नेशनल मेडिकल कॉलेज में नियुक्त किया गया है, जहां छात्र हड़ताल पर चले गए हैं और यह कहते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया है कि वे उन्हें नहीं चाहते हैं. 

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कोर्ट ने कहा कि हम आपको रिपोर्ट (डायरी) दाखिल करने के लिए समय देंगे. लेकिन इस बीच ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, जिससे जांच पटरी से उतरे? क्या आप सबमिशन करते हैं? क्या एसआईटी बनाई गई है? सरकारी वकील ने कहा कि इसका गठन हो चुका है. डीसी द्वारा नेतृत्व और अतिरिक्त सीपी द्वारा पर्यवेक्षण किया गया.

कोर्ट ने प्रधान वकील से कहा कहा कि अपने मुवक्किल को अगले आदेश तक लंबी छुट्टी पर जाने के लिए कहें. यदि वह ऐसा नहीं करता है, तो अदालत आदेश पारित करेगी. वह पहले व्यक्ति हैं जिनसे बयान दर्ज किया जाना चाहिए था. हमें उसके पेशेवर कौशल पर संदेह नहीं है, लेकिन एक बार प्रिंसिपल नियुक्त होने के बाद वह एक प्रशासक बन जाता है. आपको उसका बयान दर्ज करना चाहिए था, उसकी सुरक्षा क्यों करें? कुछ गड़बड़ है. 

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सरकारी वकील ने कहा कि मैं जांच के लिए मुंह नहीं खोल रहा, अगर बंद कमरे में होता तो सब बता देता. कोर्ट ने प्रमुख वकील से कहा कि क्या आपके पास नियुक्ति आदेश है?

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