लड़की के विवाह की आयु 21 वर्ष करने और हिन्दू मैरिज एक्ट (Hindu Marriage Act) में सरकार के बदलाव करने के फैसले पर हरियाणा की खाप-पंचायतें (Khap Panchayat) विरोध में उत्तर आई हैं. इस कड़ी में हरियाणा (Haryana) के जींद (Jind) में 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौ.चरण सिंह की जयंती पर महापंचायत का आयोजन कर बड़ा फैसला लेने की बात कही गई है. दरअसल, सर्वजातिय सर्वखाप के राष्ट्रीय संयोजक टेकराम कंडेला, जाट धर्मशाला के प्रधान व ढांढा खाप के देवव्रत ढाड़ा व संदीप भारती ने सोमवार को अर्बन एस्टेट की जाट धर्मशाला में पत्रकारवार्ता कर ऐलान किया कि 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर सर्वखाप की हरियाणा की एक महापंचायत बुलाई गई है. यह ढांडा खाप की तरफ से आयोजित कार्यक्रम है. इसमें सभी हरियाणा की 36 बिरादरी के खापों के प्रधानों को शामिल किया गया है.
महिला विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष करने के बिल को संसदीय समिति को भेज सकती है सरकार, बशर्ते...
बता दें कि महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 किए जाने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले बुधवार को मंज़ूरी दी थी. सरकार का इरादा इसके लिए मौजूदा कानूनों में संशोधन लाने का बताया गया. इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त पर लाल किले से किए अपने संबोधन में कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए आवश्यक है कि उनका विवाह उचित समय पर हो. अभी पुरुषों की विवाह की न्यूनतम उम्र 21 और महिलाओं की 18 है. अब सरकार इसे मूर्त रूप देने के लिए बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज ऐक्ट और हिन्दू मैरिज ऐक्ट में संशोधन लाएगी.
महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने के बिल को संसदीय समिति में भेजने के खिलाफ नहीं सरकार: सूत्र