खालिस्तानी अमृतपाल ने ले ली सांसद की शपथ, जानिए क्या होंगे विशेष अधिकार, कितना होगा वेतन

असम के डिब्रूगढ़ जिले की जेल में रहते हुए अमृतपाल ने पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी.

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नई दिल्ली:

जेल में बंद कट्टरपंथी उपदेशक अमृतपाल सिंह ने आज सांसद के रूप में शपथ ग्रहण कर ली है. पंजाब के खडूर साहिब निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीतने वाले सिंह को शपथ ग्रहण के लिए चार दिन की पैरोल दी गई है. पंजाब पुलिस की आठ सदस्यीयों की टीम एक विशेष विमान के जरिए उन्हें आज दिल्ली लेकर पहुंची. निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अमृतपाल ने कांग्रेस के कुलबीर सिंह जीरा को 1.97 लाख वोटों से हराया था.   

शपथ ग्रहण के बाद अमृतपाल को सेफ हाउस ले जाया जाएगा.वहीं 4 दिन की पैरोल पूरी होने के बाद उन्हें वापस असम जेल जाना होगा. अमृतसर को पैरोल कुछ शर्तों के साथ दी गई है. निर्धारित शर्तों के अनुसार, दिल्ली में रहने के दौरान वो, उनके रिश्तेदार या परिवार के सदस्य मीडिया में कोई बयान नहीं देंगे.

बता दें सिंह को पिछले साल 23 अप्रैल को अमृतसर से गिरफ्तार किया गया था. सिंह ‘वारिस पंजाब दे' संगठन का प्रमुख है. वह अपने नौ सहयोगियों के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में बंद है. वहीं सांसद बनने के बाद अमृतपाल सिंह को कौन-कौन सी सुविधा मिलने वाली है, आइए जानते हैं.

कितनी होगी वेतन

एक सांसद को प्रति महीने 1,00,000 रुपये वेतन के तौर पर मिलते हैं. यानी सांसद बनने के बाद अब हर महीने वेतन के तौर पर अमृतपाल को 1,00,000 रुपये मिलने वाले हैं.

निर्वाचन क्षेत्र भत्ता

सांसदों को निर्वाचन क्षेत्र भत्ते के रूप में प्रति महीने 70,000 रुपये मिलते हैं, जो उनको निर्वाचन क्षेत्र में कार्यालय और मतदाताओं से जुड़ने से संबंधित खर्चों के तौर पर मिलते हैं.

कार्यालय का खर्चा

कार्यालय पर होने वाला खर्च भी सासंद को दिया जाता है जो कि 60,000 रुपये प्रति महीना है. इस राशि में स्टेशनरी, दूरसंचार, कार्यालय में रखे गए कर्मचारियों की वेतन और आदि खर्च शामिल होते हैं.

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दैनिक भत्ता

संसदीय सत्रों और समिति की बैठकों के दौरान सांसदों को राजधानी आना पड़ता है. इस दौरान रहने, खाने और अन्य खर्चों के लिए उन्हें 2,000 रुपये का दैनिक भत्ता दिया जाता है.

यात्रा का भत्ता

सांसदों को अपने और अपने परिवार के लिए प्रति वर्ष 34 निःशुल्क घरेलू हवाई यात्रा की सुविधा भी मिलती है. निःशुल्क प्रथम श्रेणी की रेल यात्रा भी सांसद कर सकता है. इसके अलावा  निर्वाचन क्षेत्र में सड़क मार्ग से यात्रा करने पर जो खर्चा आता है वो भी सांसद को दिया जाता है.

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आवास भत्ता

वैसे तो हर सांसद को उनके 5 साल के कार्यकाल के दौरान प्रमुख क्षेत्र में आवास दिया जाता है. जिसके लिए उनसे कोई राशि नहीं ली जाती है. वरिष्ठता के आधार पर, उन्हें बंगले या फ्लैट के कमरे दिए जाते हैं. जो लोग आधिकारिक आवास का उपयोग नहीं करते हैं. उन्हें प्रति महीने 2,00,000 रुपये आवास भत्ते के रुप में दिए जाते हैं.

मेडिकल सुविधा

सांसद और उनके परिवार के सदस्यों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी जाती है.  केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के तहत ये निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मिलती है. इसमें सरकारी अस्पतालों और योजना के अंतर्गत आने वाले कुछ निजी अस्पतालों में फ्री का इलाज शामिल होता है.

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फ्री में फोन, इंटरनेट, बिजली और पानी

सांसदों को सालाना 1,50,000 रुपये तक मुफ्त कॉल की सुविधा दी जाती है. इसके अलावा आवास और कार्यालयों में मुफ्त हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्शन भी मिलता है. सांसदों को प्रतिवर्ष 50,000 यूनिट तक मुफ्त बिजली और 4,000 किलोलीटर तक मुफ्त पानी भी दिया जाता है.

पेंशन

संसद में कार्यकाल पूरा करने के बाद हर सांसद को 25,000 रुपये प्रति महीना पेंशन मिलती है.

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