पार्टनर को बेटी का यौन शोषण करने देने के आरोप में केरल की महिला को जेल

 तिरुवनंतपुरम फास्ट-ट्रैक विशेष न्यायाधीश आर रेखा ने मार्च 2018 से सितंबर 2019 तक हुई एक घटना में महिला पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

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केरल की एक विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने सोमवार को एक महिला को अपने पार्टनर को अपनी 7 वर्षीय बेटी का यौन शोषण करने की अनुमति देने के लिए जेल की सजा सुनाई. तिरुवनंतपुरम फास्ट-ट्रैक विशेष न्यायाधीश आर रेखा ने मार्च 2018 से सितंबर 2019 तक हुई एक घटना में महिला पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. विशेष लोक अभियोजक आरएस विजय मोहन ने कहा कि मां 20 साल की सजा काटेगी.

उन्होंने कहा कि मुकदमा अकेले मां के खिलाफ चलाया गया क्योंकि मुख्य आरोपी की मुकदमे के दौरान आत्महत्या कर ली थी. महिला को सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा कि पीड़िता का बचपन उसकी मां के कारण नष्ट हो गया, जिस पर उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी थी. अदालत ने कहा है कि जिस बच्चे को खुशहाल जीवन जीना चाहिए था, वह आरोपी के कृत्य के कारण यौन शोषण का शिकार हो गया. अभियोजन पक्ष के अनुसार, महिला ने अपने पति को छोड़ दिया था, जो मानसिक रूप से अस्थिर था और शिशुपालन के साथ रह रही थी, जिसने महिला की बड़ी बेटी के साथ भी छेड़छाड़ की थी.

अभियोजक आरएस विजय ने कहा, "उस मामले में भी मामला दर्ज किया गया था और मुकदमा शुरू हो गया है." यह घटना तब सामने आई जब बच्चों की दादी ने अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराई. बच्चे वर्तमान में बाल गृह में रह रहे हैं. अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराने और सजा सुनाने के लिए 22 गवाहों और 33 दस्तावेजों की जांच की.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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