केरल में पांच साल की बच्ची से बलात्कार के जुर्म में उसके पिता और मामा को 84 साल की कैद

सरकारी वकील ने बताया कि कैद की सजा के अलावा विशेष अदालत ने उन पर तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और निर्देश दिया कि जुर्माना राशि पीड़िता को दी जाए. 

विज्ञापन
Read Time: 6 mins
विशेष अदालत ने उन पर तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. (प्रतीकात्मक)
इडुक्की (केरल) :

केरल में एक विशेष पोक्सो अदालत ने पांच साल की एक बच्ची से बार-बार बलात्कार करने के जुर्म में बृहस्पतिवार को उसके पिता और मामा को कुल 84 साल की कैद की सजा सुनाई. देवीकुलम पोक्सो त्वरित अदालत के न्यायाधीश रविचंद्र सी आर ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून (पोक्सो), भारतीय दंड संहिता और किशोर न्याय अधिनियम के तहत दोनों मुजरिमों को कुल 84 साल की कैद की सजा सुनाई. 

विशेष सरकारी वकील समजू के दास ने पीटीआई-भाषा को बताया कि हालांकि उन्हें 20 साल ही सलाखों के पीछे रहना होगा क्योंकि यह उनकी विभिन्न सजा में सबसे अधिक है. दास के अनुसार अदालत ने उन्हें कैद की अलग-अलग सजाएं एक साथ काटने की अनुमति दी. 

सरकारी वकील ने बताया कि कैद की सजा के अलावा विशेष अदालत ने उन पर तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और निर्देश दिया कि जुर्माना राशि पीड़िता को दी जाए. 

उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी पीड़िता को मुआवजा देने का अदालत द्वारा निर्देश दिया गया. 

दास ने कहा कि पीड़िता से उसके पिता और मामा ने 2021 में उसके घर में बार-बार बलात्कार किया और बलात्कार की अंतिम घटना 24 दिसंबर, 2021 को हुई जब लड़की मां ने उसके साथ यह वारदात होते हुए देख लिया. 

वकील के अनुसार लड़की की मां ने बाल कल्याण समिति से इसकी शिकायत की जिसने पुलिस को इसकी सूचना दी. 

ये भी पढ़ें:

* केरल: युवती ने बस में अश्लील हरकत करने वाले व्यक्ति का वीडियो बनाया, आरोपी गिरफ्तार
* ''यदि कोई मुद्दा उठा तो हमें दोष ना दें'' :TMC ने ‘द केरल स्टोरी' पर प्रतिबंध हटाए जाने पर कहा
* सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 'द केरल स्टोरी' से बैन हटाया, डिस्क्लेमर लगाने को कहा

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Breaking News: Supreme Court का बड़ा फैसला, सभी निजी संपत्ति समुदाय के भौतिक संसाधन नहीं | Article 39 B
Topics mentioned in this article