केरल में पांच साल की बच्ची से बलात्कार के जुर्म में उसके पिता और मामा को 84 साल की कैद

सरकारी वकील ने बताया कि कैद की सजा के अलावा विशेष अदालत ने उन पर तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और निर्देश दिया कि जुर्माना राशि पीड़िता को दी जाए. 

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विशेष अदालत ने उन पर तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया. (प्रतीकात्मक)
इडुक्की (केरल) :

केरल में एक विशेष पोक्सो अदालत ने पांच साल की एक बच्ची से बार-बार बलात्कार करने के जुर्म में बृहस्पतिवार को उसके पिता और मामा को कुल 84 साल की कैद की सजा सुनाई. देवीकुलम पोक्सो त्वरित अदालत के न्यायाधीश रविचंद्र सी आर ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून (पोक्सो), भारतीय दंड संहिता और किशोर न्याय अधिनियम के तहत दोनों मुजरिमों को कुल 84 साल की कैद की सजा सुनाई. 

विशेष सरकारी वकील समजू के दास ने पीटीआई-भाषा को बताया कि हालांकि उन्हें 20 साल ही सलाखों के पीछे रहना होगा क्योंकि यह उनकी विभिन्न सजा में सबसे अधिक है. दास के अनुसार अदालत ने उन्हें कैद की अलग-अलग सजाएं एक साथ काटने की अनुमति दी. 

सरकारी वकील ने बताया कि कैद की सजा के अलावा विशेष अदालत ने उन पर तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया और निर्देश दिया कि जुर्माना राशि पीड़िता को दी जाए. 

उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी पीड़िता को मुआवजा देने का अदालत द्वारा निर्देश दिया गया. 

दास ने कहा कि पीड़िता से उसके पिता और मामा ने 2021 में उसके घर में बार-बार बलात्कार किया और बलात्कार की अंतिम घटना 24 दिसंबर, 2021 को हुई जब लड़की मां ने उसके साथ यह वारदात होते हुए देख लिया. 

वकील के अनुसार लड़की की मां ने बाल कल्याण समिति से इसकी शिकायत की जिसने पुलिस को इसकी सूचना दी. 

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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