कर्नाटक HC ने आदियोगी की 112 फीट ऊंची प्रतिमा के उद्घाटन की दी इजाजत, जानें क्‍या है मामला..

ईशा योग केंद्र चिक्काबल्लापुरा जिले के अवलागुर्की में आदियोगी की 112 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित कर रहा है. कोर्ट को बताया गया कि आयोजन के लिए कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा और निर्माण गतिविधियों को अंजाम नहीं किया जाएगा.

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कर्नाटक HC को बताया गया, आयोजन के लिए कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा और निर्माण गतिविधियां नहीं की जाएंगी
बेंगलुरु:

कर्नाटक हाईकोर्ट ने चिक्काबल्लापुरा जिले में 15 जनवरी को ईशा योग केंद्र की आदियोगी प्रतिमा का उद्घाटन करने की अनुमति शुक्रवार को दे दी.हालांकि, HC ने उस स्थल पर निर्माण गतिविधियों को लेकर यथास्थिति का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने 11 जनवरी को निर्माण के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर यथास्थिति का आदेश दिया था. जनहित याचिका में आरोप लगाया गया था कि इसने (ईशा योग केंद्र ने) वनों और भूमि अधिग्रहण से संबंधित विभिन्न नियमों और कानूनों का उल्लंघन किया है.

ईशा योग केंद्र के वकील ने शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी. वराले और अशोक एस. किंगई की खंडपीठ का रुख किया और दलील दी कि केंद्र का उद्धाटन 15 जनवरी को निर्धारित किया गया है, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तथा अन्य गणमान्य लोग शिरकत करेंगे. उद्घाटन के संबंध में आमंत्रण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था.

गौरतलब है कि ईशा योग केंद्र चिक्काबल्लापुरा जिले के अवलागुर्की में आदियोगी की 112 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित कर रहा है. कोर्ट को बताया गया कि आयोजन के लिए कोई पेड़ नहीं काटा जाएगा और निर्माण गतिविधियों को अंजाम नहीं किया जाएगा.न्यायालय ने इस दलील को भी दर्ज किया और कहा कि कार्यक्रम किया जा सकता है, क्योंकि यह पहले से तय था. याचिकाकर्ताओं के वकील ने न्यायालय से यह निर्देश देने का अनुरोध किया कि मूर्ति के उद्घाटन के दौरान किसी भी तरह की आतिशबाजी प्रयुक्त नहीं की जानी चाहिए. इसके प्रत्युत्तर में न्यायालय ने कहा कि इस तरह के आयोजन नहीं होंगे क्योंकि इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति भाग लेने वाले हैं. मामले की सुनवाई दो फरवरी के लिए स्थगित कर दी गई.

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