- कर्नाटक के तुमकुरु जिले के सरकारी स्कूल में मिड डे मील के दौरान छह साल की बच्ची की दो उंगलियां कट गईं
- घटना के समय बच्ची लाइन में खड़ी थी और लोहे के दरवाजे के गैप में हाथ फंसने से चोट आई थी
- प्रिंसिपल, एक शिक्षक, क्लस्टर रिसोर्स पर्सन और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ लापरवाही के तहत FIR दर्ज की गई है
कर्नाटक के तुमकुरु जिले से एक खौफनाक घटना सामने आई है. एक सरकारी स्कूल की लापरवाही की वजह से एक 6 साल की बच्ची की दो उंगलियां कट गईं. घटना के वक्त बच्ची मिड डे मील के लिए लाइन में लगी थी. 9 फरवरी को हुई इस घटना के बाद, प्रिंसिपल, एक टीचर, एक क्लस्टर रिसोर्स पर्सन (सीआरपी) और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (बीईओ) के खिलाफ लापरवाही समेत अन्य अपराधों के तहत FIR दर्ज की गई है.
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मिड डे मील के दौरान कटीं बच्ची की उंगलियां
तुमकुरु ग्रामीण पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के मुताबिक, यह घटना गुलुरु गांव के सरकारी मॉडल हायर प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील के दौरान हुई. बच्ची की मां, अम्भिका जीएच का कहना है कि कक्षा 1 में पढ़ने वाली चिनमयीदेवी मिड डे मील के लिए लाइन में खड़ी छात्राओं के बीच बुरी तरह घायल हो गई. दोपहर 2:30 बजे के करीब एक टीचर ने उनको फोन पर बताया कि बच्ची को मामूली चोट आई है, उनको स्कूल आना होगा. माता-पिता जब स्कूल पहुंचे तो उनकी बेटी बेहोश थी और बुरी तरह से उसका खून बह रहा था.
पुलिस को दी गई शिकायत में आरोप है कि छात्राएं जब खाने की लाइन में खड़ी थीं तभी पीछे से किसी ने लोहे के दरवाजे में धक्का दिया, जिसकी वजह से बच्ची का दाहिना हाथ दरवाजे के गैप में फंस गया और उसकी दो उंगलियां कट गईं.
स्कूल अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप
बच्ची के माता-पिता ने प्रिंसिपल नागेश और सीआरपी वेंकटेश समेत स्कूल अधिकारियों पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया है. उनका दावा है कि बच्ची को तत्काल मेडिकल हेल्प मिहैया नहीं कराई गई. उनके वहां पहुंचने तक बच्ची को बेहोशी की हालत में स्कूल में ही रखा गया. उनका आरोप है कि जब उन्होंने बेटी की कटी हुई उंगलियां मांगीं, तो स्कूल कर्मचारियों ने कहा कि दूसरे बच्चे डरें नहीं इसीलिए उन्हें कचरे में फेंक दिया गया.
BLO पर बदसलूकी और जातिगत टिप्पणी का आरोप
जिसके बाद बच्ची के पिता उसे तुरंत मोटरसाइकिल पर इलाज के लिए तुमकुरु सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे. घटना के अगले दिन जब एक स्थानीय ग्राम पंचायत सदस्य ने स्कूल के बारे में पूछताछ के लिए बीएलओ हनुमंथप्पा से संपर्क किया, तो उन्होंने कथित तौर पर मामले को खारिज करते हुए फोन काटने से पहले जातिगत अपमानजनक टिप्पणी की. पुलिस ने शिकायत के आधार पर, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 125(ए), 238 और 190 के साथ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.













