बॉम्बे हाईकोर्ट मंगलवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) और रंगोली चंदेल (Rangoli Chandel) की उस याचिका पर सुनवाई कर सकता है, जिसमें उन्होंने मुंबई पुलिस में अपने खिलाफ दाखिल किए गए एफआईआर को खारिज किए जाने की अपील की है. इस एफआईआर में उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक बयान देकर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है. रनौत और रंगोली को सोमवार को मुंबई पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया गया था.
इसके पहले उन्हें 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर और 9 नवंबर और 10 नवंबर को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था लेकिन वो पुलिस के सामने पेश नहीं हुईं. उन्होंने अपने वकील से कहलवाया था कि वो 15 नवंबर तक अपने भाई की शादी को लेकर हिमाचल प्रदेश में हैं. मुंबई पुलिस ने इसके बाद उन्हें 23 और 24 नवंबर को तीसरा नोटिस भेजा था.
बता दें कि कास्टिंग डायरेक्टर और फिटनेस ट्रेनर मुनव्वर अली सय्यद ने दोनों बहनों के खिलाफ दो समुदायों के बीच अपने सोशल मीडिया पर दिए जा रहे बयानों के जरिए दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी.
मुंबई के बांद्रा की एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पुलिस को इस शिकायत की जांच के आदेश दिए थे. मुंबई पुलिस ने दोनों बहनों के खिलाफ एक एफआईआर में देशद्रोह, दो समुदायों के बीच धर्म और नस्ल के आधार दुश्मनी को बढ़ावा देने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप दर्ज किया था.
कंगना रनौत पहले ही मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के साथ सुशांत सिंह राजपूत मुद्दे को लेकर भिड़े रहने और बॉलीवुड की आलोचनाओं पर अपने एक के एक वार करने के चलते विवादों में रही हैं. मुंबई में असुरक्षित महसूस करने और मुंबई की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से तुलना करने वाले उनके बयान पर काफी हो-हल्ला मचा था. इसके बाद उनके ऑफिस में कथित रूप से अवैध ढंग से बने हिस्से को गिराने के BMC के अभियान पर भी सवाल उठे थे. एक्ट्रेस ने सरकार पर खुद को निशाना बनाने का आरोप लगाया था.
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