ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले में इस वजह से आज नहीं आएगा फैसला

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मामले की सुनवाई वाराणसी के जिला जज के कोर्ट में चल रही है.

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ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मामले में इस वजह से आज नहीं आएगा फैसला
विश्व वैदिक सनातन संघ की याचिका पर आज फैसला आने वाला था.
वाराणसी (उत्तर प्रदेश):

वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी केस में आज फैसला नहीं आएगा. जज के छुट्टी पर होने की वजह से फैसला टल गया है. अब 14 नवंबर को इस पर फैसला सुनाया जाएगा. विश्व वैदिक सनातन संघ की याचिका पर आज फैसला आने वाला था. सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही है.

विश्व वैदिक सनातन संघ ने याचिका में तीन मांग की है.
1. ज्ञानवापी परिसर को हिन्दुओं को सौंपा जाए.
2. परिसर में मुस्लिमों की एंट्री बैन की जाए.
3. शिवलिंगनुमा आकृति की पूजा की इजाजत दी जाए.

याचिका की पोषणीयता को लेकर फैसला आने वाला था.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मामले की सुनवाई वाराणसी के जिला जज के कोर्ट में चल रही है. मुस्लिम पक्ष ने अदालत में आपत्ति दाखिल करके राखी सिंह समेत अन्य महिलाओं की याचिका को खारिज किए जाने की अपील की थी. मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया था कि ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत यह अर्जी सुनवाई के लायक नहीं है. महीनों चली सुनवाई के बाद जिला जज के कोर्ट ने अगस्त महीने में अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था. जिला जज एके विश्वेश के कोर्ट ने 12 सितंबर को अपना फैसला सुनाया था. जिला जज ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज करते हुए राखी सिंह केस को चलते रहने की इजाजत दी थी. 

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इस फैसले के बाद ही मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट जाने की बात कही थी. मुस्लिम पक्ष की याचिका में जिला जज के फैसले को चुनौती दी गई है. हाईकोर्ट में दाखिल मुस्लिम पक्ष की याचिका में एक बार फिर दोहराया गया है कि 1991 के प्लेसिस ऑफ वरशिप एक्ट के तहत इस मामले की सुनवाई नहीं की जा सकती. अर्जी में हाईकोर्ट का फैसला आने तक वाराणसी की अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाए जाने की भी मांग की गई है.

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