प्रयागराज हिंसा के कथित मास्टरमाइंड जावेद पंप को जमानत मिली

कथित मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप 10 जून, 2022 से जेल में है, जबकि इसी मामले में अन्य नौ आरोपी पहले ही जमानत पर रिहा किए जा चुके हैं. 

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
प्रयागराज:

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष 10 जून को प्रयागराज में हुई हिंसा के कथित मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप की जमानत याचिका शनिवार को मंजूर कर ली. पिछले वर्ष 10 जून को शुक्रवार की नमाज के बाद प्रयागराज के अटाला इलाके में हिंसा भड़क उठी थी.

जावेद पंप की जमानत की अर्जी स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति समीर जैन ने कहा, ‘‘यद्यपि ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता की सक्रियता की वजह से उसके समुदाय के लोग भारी संख्या में एकत्रित हुए और इसके बाद भीड़ ने हिंसा की, लेकिन इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता इस तरह की हिंसा के लिए कारक प्रतीत नहीं होता, मेरे विचार से वह जमानत पर रिहा होने का पात्र है.''

मामले में याचिकाकर्ता 10 जून, 2022 से जेल में है, जबकि इसी मामले में अन्य नौ आरोपी पहले ही जमानत पर रिहा किए जा चुके हैं. उल्लेखनीय है कि इस हिंसा के मामले में 11 जून, 2022 को करेली थाने में जावेद और 13 अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

यह भी पढ़ें -
-- MP की शिवराज सरकार अब शुरू करेगी 'लाडली बहना योजना', हर महिला के खाते में आएगी इतनी राशि..
-- विपक्ष की आवाज दबाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहा केंद्र : सुखजिंदर सिंह रंधावा

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Shankaracharya POCSO Controversy: यौन शोषण मामले में अविमुक्तेश्वरानंद ने NDTV से क्या-क्या कहा?
Topics mentioned in this article