मैं एक फिल्म स्टार हूं, वो ठग... 200 करोड़ की ठगी में जैकलीन की हर दलील फेल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका

सुकेश चंद्रशेखर का मामला जैकलीन फर्नांडिस का पीछा नहीं छोड़ रहा. दिल्ली हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस मामले को रद्द करने वाली याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है.

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  • सुप्रीम कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस की PMLA मामले में याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है.
  • न्यायालय ने कहा कि आरोप हैं कि जैकलीन को 200 करोड़ रुपये का हिस्सा उपहार में मिला था.
  • जैकलीन की ओर से कहा गया कि उन्हें सुकेश चंद्रशेखर के ठग होने की जानकारी नहीं थी.
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ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुडे़ 200 करोड़ की ठगी मामले में फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को दिल्ली हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने PMLA मामला रद्द करने की उनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. सुनवाई के दौरान जैकलीन फर्नांडिस की तरफ से अपने फिल्म स्टार होने की बात भी कही गई, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं देते हुए कहा, "अभी नहीं , याचिकाकर्ता उचित चरण पर फिर से अदालत आएं". 

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा,  "आरोप है कि आपको 200 करोड़ रुपये का एक हिस्सा उपहार में मिला था. हम इस बात की सराहना करते हैं कि कानून ऐसा है कि कोई भी इसमें शामिल हो सकता है. दो बहुत करीबी दोस्त, अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त को कुछ देता है और फिर वे कोई अपराध करते हैं. यह बहुत मुश्किल है. इसलिए हम कहते हैं कि SC ने विजय मदनलाल फैसले में इस पर विचार किया है. 

फिल्म स्टार वाली बात क्यों की

जैकलीन फर्नांडिस की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि जैकलीन 200 करोड़ की मनी लांड्रिंग में शामिल नहीं हैं. उसको नहीं पता था कि सुकेश ठग है. जैकलीन की तरफ से उन्होंने कहा, "मैं एक फिल्म स्टार हूं, यह आदमी एक ठग है, जो जेल में है. उस पर फर्जी मंत्री वगैरह होने का आरोप है. वह लोगों को फोन करता है. वह जेल से कई लोगों को ऐसा दिखाता है, जैसे वह कहीं का मंत्री है और जेल में नहीं है. वह शिकायतकर्ता, जो एक अमीर महिला है और जिसका पति जेल में है, से कहता है कि अगर तुम मुझे 200 करोड़ दो और मैं सरकार में सचिव वगैरह हूं, तो मैं तुम्हें जमानत दिला दूंगा.  वह कहती है कि उसने सुकेश के लोगों को पैसे दिए हैं.  यही मामला है. मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है. यह आदमी मुझ पर मोहित था.  उसने मुझे उपहार वगैरह भेजे. ऐसा कोई आरोप नहीं है कि मैंने उसे 200 करोड़ रुपये की हेराफेरी में मदद की हो. कृपया इसे ध्यान में रखें. जबरन वसूली के मामले में मेरा नाम नहीं है. उस 200 करोड़ का कोई हिस्सा नहीं है."

जैकलीन क्यों पहुंची सुप्रीम कोर्ट

जैकलीन फर्नांडिस ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी है.  दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 जुलाई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी. दिल्ली हाईकोर्ट ने जैकलीन फर्नांडिस की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि वास्तव में आरोपी ने अपराध किया है या नहीं, इसका फैसला केवल सुनवाई के दौरान निचली अदालत मे ही हो सकता है, जबकि जैकलीन फर्नांडिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा था कि उनके ऊपर लगे सभी आरोप झूठे हैं और उन्हें सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.

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