कैथल में इंस्पेक्टर ही हवालात में कैद, जानें कोर्ट को क्यों देना पड़ा ऐसा आदेश

बार-बार कोर्ट के बुलाने पर इंस्पेक्टर राजेश कोर्ट में सुबह 10:30 बजे हाजिर हुए, जबकि कोर्ट का समय सुबह 10 बजे शुरू हो जाता है. इसके बाद अदालत ने इंस्पेक्टर को 10:30 से 11:30 बजे तक लॉकअप में रखने का आदेश सुना दिया.

विज्ञापन
Read Time: 3 mins
फटाफट पढ़ें
Summary is AI-generated, newsroom-reviewed
  • कैथल जिला अदालत में गवाह के रूप में पेश इंस्पेक्टर राजेश को कोर्ट में देर से आने पर लॉकअप में बंद किया गया.
  • इंस्पेक्टर राजेश ने बार-बार कोर्ट के समय का उल्लंघन किया, जिसके कारण उनकी सैलरी अटैच करने का आदेश भी दिया गया.
  • पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कैथल की जिला अदालत को आदेश दिया था कि हत्या के मामले का न्याय जल्द पूरा किया जाए.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
कैथल (हरियाणा):

हरियाणा के कैथल जिले में गुरुवार को जिला न्यायालय में गवाह के रूप में पेशी पर आए एक इंस्पेक्टर राजेश कुमार को लॉकअप में बंद कर दिया गया. इंस्पेक्टर राजेश अतिरिक्त सेशन जज मोहित अग्रवाल की कोर्ट में हत्या के केस जांच अधिकारी के रूप में अपनी गवाही देने आए थे, लेकिन आधा घंटा लेट होने के चलते अदालत ने फटकार लगाते हुए इंस्पेक्टर को लॉकअप में बंद करने का आदेश सुना दिया. इतना ही नहीं न्यायालय ने उनकी सैलरी अटैच करने की भी सजा सुना दी.

आदेश में लिखा गया है कि इंस्पेक्टर राजेश बार-बार कोर्ट की अवमानना कर रहा था, जिसके खिलाफ पहले गैर जमानती वारंट भी जारी हुए थे. बार-बार कोर्ट के बुलाने पर इंस्पेक्टर राजेश कोर्ट में सुबह 10:30 बजे हाजिर हुए, जबकि कोर्ट का समय सुबह 10 बजे शुरू हो जाता है. इसके बाद अदालत ने इंस्पेक्टर को 10:30 से 11:30 बजे तक बख्शी खाने (लॉकअप) में रखने का आदेश सुना दिया.

कोर्ट ने क्यों सुनाए ऐसे आदेश?

पीड़ित पक्ष ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी कि हत्या के मामले में उसे न्याय मिलने में देरी हो रही है. जिसके चलते हाईकोर्ट ने 10 दिसंबर 2024 को जिला अदालत को आदेश जारी किए थे कि कानून अनुसार तय समय में मामले पर फ़ैसला सुनाया जाए. सीमित समय में केस की सुनवाई के बाद भी इंस्पेक्टर बार-बार कोर्ट में पेशी पर नहीं आ रहे थे.

क्या है मामला?

मौजूदा समय में सिरसा जिले में तैनात इंस्पेक्टर राजेश 2021 में कैथल जिले के थाना सीवन में जांच अधिकारी के तौर पर तैनात थे. उस दौरान थाने के अंतर्गत एक गांव में शिकायतकर्ता के भतीजे की हत्या हुई थी. जिसके चलते मृतक के चाचा ने भतीजे की मौत के बाद न्याय में हो रही देरी को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में गुहार लगाई कि उनके परिवार को जल्दी न्याय दिलवाई जाए.

इंस्पेक्टर की सैलरी अटैच

पिछले महीने यानी 29 अगस्त को अदालत ने कैथल पुलिस अधीक्षक को आदेश जारी किए थे कि कोर्ट की अवमानना में इंस्पेक्टर की सैलरी अटैच की जाए.

पेशी पर गवाही के बाद छोड़े गए इंस्पेक्टर

इंस्पेक्टर राजेश को हत्या के मामले में जांच अधिकारी होने के चलते फिर से कोर्ट में पेश किया गया, जहां गवाही के बाद उन्हें छोड़ दिया गया.
 

Advertisement
Featured Video Of The Day
Chhath Pooja 2025: Patna से Aurangabad तक..Bihar में चुनावी छठ के अलग-अलग रंग | Bihar Elections 2025