इंदौर : मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के नाम पर सीनियर्स ने सुनाए ऊल-जलूल फरमान, केस दर्ज

चिकित्सा महाविद्यालय के वरिष्ठ विद्यार्थियों के खिलाफ आरोप हैं कि वे रैगिंग के नाम पर ऊल-जुलूल फरमान सुना कर कनिष्ठ छात्रों को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करते हैं.

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इंदौर में एक मेडिकल कॉलेज में कथित रैगिंग के मामले में केस दर्ज

इंदौर के एक सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में कथित रैगिंग का मामला सामने आया है. पीड़ित छात्र ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की हेल्पलाइन को इसकी शिकायत की जिसके बाद हरकत में आए महाविद्यालय प्रबंधन ने अज्ञात वरिष्ठ विद्यार्थियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया है. पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी. संयोगितागंज पुलिस थाने के प्रभारी तहजीब काजी ने बताया कि शासकीय महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के एक कर्मचारी की शिकायत पर संस्थान के अज्ञात वरिष्ठ छात्रों के खिलाफ रविवार देर रात मामला दर्ज किया गया.

उन्होंने बताया कि यह प्राथमिकी भारतीय दंड विधान की धारा 342 (आपराधिक तौर पर बंधक बनाना), 294 (गाली-गलौज), 323 (मारपीट) और 506 (धमकाना) के तहत दर्ज की गई. काजी ने विस्तृत जानकारी दिए बगैर बताया कि मामले में चिकित्सा महाविद्यालय के वरिष्ठ विद्यार्थियों के खिलाफ आरोप हैं कि वे रैगिंग के नाम पर ऊल-जुलूल फरमान सुना कर कनिष्ठ छात्रों को शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करते हैं.

थाना प्रभारी ने कहा,‘‘हम चिकित्सा महाविद्यालय के पीड़ित कनिष्ठ छात्र के बयान लेकर आरोपियों की पहचान करेंगे.'' चिकित्सा महाविद्यालय के डीन डॉ संजय दीक्षित ने बताया कि संस्थान के पीड़ित छात्र ने यूजीसी की रैगिंग निरोधक हेल्पलाइन को कुछ दिन पहले शिकायत की थी और इसकी सूचना मिलने पर पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया है. दीक्षित ने यह भी बताया कि पीड़ित छात्र द्वारा रैगिंग के आरोपों को लेकर मुहैया कराया गया डेटा महाविद्यालय प्रबंधन की ओर से पुलिस को जांच के लिए सौंपा गया है. डीन ने दावा किया कि रैगिंग की कथित घटना महाविद्यालय और इसके छात्रावास के परिसरों के बाहर की है.
 

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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