2019 में दुबई में बस दुर्घटना में घायल हुए भारतीय को मिला मुआवजे में 11 करोड़ रुपया : रिपोर्ट

रिपोर्ट के अनुसार मिर्जा दुबई के एक अस्पताल में दो महीने से अधिक समय तक भर्ती रहे थे जिनमें से 14 दिनों तक उन्हें बेहोश रहना पड़ा था.

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दुबई:

साल 2019 में दुबई में हुए एक सड़क हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए. उस दुर्घटना में घायल हुए एक भारतीय छात्र को अब मुआवजे के तौर पर 11 करोड़ रुपये मिले हैं. एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि मुआवजा 20 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र मुहम्मद बेग मिर्जा को दिया गया है. हादसा तब हुआ था जब छात्र बस से ओमान से संयुक्त अरब अमीरात जा रहा था. जानकारी के अनुसार दुर्घटना तब हुई थी जब बस चालक ने मेट्रो स्टेशन की पार्किंग के एंट्री गेट पर एक ऊंचाई अवरोधक से टक्कर मार दी थी. जिससे बस का ऊपरी-बायां हिस्सा नष्ट हो गया था. इस मामले में ओमान के मूल निवासी ड्राइवर को 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी और पीड़ितों के परिवारों को Dh 3.4 मिलियन की मुआवजा राशि के भुगतान करने का आदेश दिया गया था.

मिर्जा के वकीलों के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात बीमा प्राधिकरण की एक अदालत ने पहले मुआवजे के रूप में Dh1 मिलियन देने की बात कही थी. लेकिन याचिकाकर्ताओं ने इसके बाद दुबई कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस का दरवाजा खटखटाया जहां इस फैसले में परिवर्तन करते हुए 5 मिलियन दिरहम देने की बात कही गई. बताते चलें कि मिर्जा अपने रिश्तेदारों के साथ छुट्टियां बिताने के बाद मस्कट से जा रहे थे, तभी दुर्घटना यह हादसा हुई थी. जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे. 

रिपोर्ट के अनुसार मिर्जा दुबई के एक अस्पताल में दो महीने से अधिक समय तक भर्ती रहे थे जिनमें से 14 दिनों तक उन्हें बेहोश रहना पड़ा था. उसके बाद और भी कई महीने एक पुनर्वास केंद्र में उन्होंने इलाज में बिताया था. रिपोर्ट के अनुसार, वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपने डिप्लोमा के हिस्से के रूप में अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा की तैयारी कर रहा था और अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सका था.मिर्जा को दुर्घटना के दौरान माथे में गंभीर चोट लगी थी. जिसके कारण डॉक्टरों ने कहा था कि उनके सामान्य जीवन में लौटने की संभावना काफी कम है.

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साथ ही फोरेंसिक चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा उसकी खोपड़ी, कान, मुंह, फेफड़े, हाथ और पैर की चोटों का भी आकलन किया गया. जिसके रिपोर्ट के आधार पर कहा गया कि मिर्जा के मस्तिष्क को 50 प्रतिशत स्थायी क्षति हुई थी. यूएई सुप्रीम कोर्ट ने बीमा कंपनी को मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया है.

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