CBI झारखंड में जज की मौत का मामला आज अपने हाथों में लेगी, सच सामने लाने की बड़ी चुनौती

Dhanbad Judge Death Case: दोनों आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, पालीग्राफी टेस्ट, सस्पेक्ट डिटेंशन टेस्ट, लायर्ड वाइस एनालाइजिंग टेस्ट और ब्रेन इलेक्ट्रिकल आक्सीलेशन टेस्ट होगा

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धनबाद में जज उत्तम आनंद की आटो की टक्कर से मौत हो गई थी.
पटना:

झारखंड के धनबाद जिले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद (Dhanbad District and Sessions Judge Uttam Anand) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में सीबीआई बुधवार को जांच अपने हाथों में लेगी. जिला जज की मौत को लेकर जो सीसीटीवी फुटेज (CCTV Footage) सामने आया था, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जानबूझकर ऑटो से उन्हें टक्कर मारी गई. इस मामले में आरोपियों का नारको, पॉलीग्राफ जैसे टेस्ट कराने की भी तैयारी है. झारखंड के धनबाद में जज उत्तम आनंद को आटो से धक्का मारकर मौत के घाट उतारने वाले आरोपी लखन वर्मा और राहुल के लाई डिटेक्टर समेत पांच तरह के टेस्ट होंगे. इसके लिए मंगलवार को कोर्ट ने अनुमति दे दी है.

पुलिस ने कोर्ट में आवेदन देकर दोनों आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, पालीग्राफी टेस्ट, सस्पेक्ट डिटेंशन टेस्ट, लायर्ड वाइस एनालाइजिंग टेस्ट और ब्रेन इलेक्ट्रिकल आक्सीलेशन टेस्ट कराने की अनुमति मांगी थी जिसे कोर्ट ने मंजूरी दे दी है.उधर झारखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केन्द्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को निर्देश दिया कि वह राज्य सरकार की अनुशंसा के अनुरूप धनबाद के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत के मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की अधिसूचना जारी होते ही तत्काल मामले की जांच प्रारंभ करे. इस मामले की निगरानी कर रही झारखंड हाईकोर्ट को सीबीआई के वकील ने बताया कि जांच के संबंध में अधिसूचना बुधवार को जारी हो जाएगी.

इससे पूर्व कोर्ट के समक्ष धनबाद पुलिस द्वारा अब तक की जांच रिपोर्ट पर मंगलवार को सुनवाई हुई. मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की पीठ ने धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की 28 जुलाई को सुबह की सैर के दौरान आटो की टक्कर से हुई मौत के मामले की सुनवाई के दौरान यह निर्देश सीबीआई को दिया.

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न्यायालय के निर्देश पर सीबीआई ने बताया कि राज्य सरकार की मामले की सीबीआई जांच का सिफारिश का पत्र उसे कल ही मिला है और चार अगस्त को मामले की सीबीआई जांच की अधिसूचना जारी हो सकती है.

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इस पर पीठ ने कहा कि मामले की त्वरित जांच करने के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद सीबीआई को इस मामले में तत्काल प्राथमिकी दर्ज करना चाहिए. साथ ही पीठ ने सरकार को केस के सभी दस्तावेज और अन्य हर प्रकार का सहयोग सीबीआई को देने का निर्देश दिया.

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सत्र न्यायाधीश उत्पल आनंद की हत्या के मामले की जांच सीबीआई बुधवार से करेगी. इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे झारखंड हाई कोर्ट को सीबीआई के वकील ने बताया कि जांच के सम्बंध में अधिसूचना बुधवार को जारी हो जाएगी. इससे पूर्व कोर्ट के समक्ष धनबाद पुलिस द्वारा अब तक की जांच रिपोर्ट पर मंगलवार को सुनवाई हुई,.

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