आर्यन खान ड्रग्स मामले में कोर्ट ने कहा- ''जब्ती अधिकृत अधिकारी ने नहीं की"

अदालत ने कहा कि एनसीबी द्वारा पेश की गई व्हाट्सएप चैट "केवल प्रतिबंधित उपभोग के बारे में थी. यह बिक्री, खरीद या किसी अन्य उपयोग के संबंध में नहीं थी."

विज्ञापन
Read Time: 10 mins
मुंबई क्रूज़ ड्रग्स मामलाः विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने आरोपी नुपुर सतीजा को जमानत दी.
मुंबई:

क्रूज़ ड्रग्स मामले (Mumbai Cruise Drugs Case) में विशेष एनडीपीएस अदालत ने आरोपी नुपुर सतीजा को जमानत दे दी है. कोर्ट ने नुपुर को जमानत देते हुए कहा कि ड्रग्स-ऑन-क्रूज़ मामले में आरोपी नुपुर सतीजा से ड्रग्स की कथित जब्ती "अवैध" थी, क्योंकि यह एक अधिकृत महिला अधिकारी द्वारा नहीं की गई थी.

बता दें कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 2 अक्टूबर को मुंबई में एक क्रूज जहाज पर छापा मारकर अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन सहित 20 लोगों को गिरफ्तार किया था. आर्यन को तीन हफ्ते बाद जमानत मिल गई थी.

सह-आरोपी सतीजा को 30 अक्टूबर को जमानत दे दी गई थी, लेकिन विस्तृत आदेश शनिवार को उपलब्ध हो पाया.

अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि उसके पास से 'एक्स्टसी' की चार गोलियां बरामद की गई हैं.

नुपुर के वकीलों ने दावा किया कि छापेमारी के दौरान अधिकृत महिला अधिकारी का होना अनिवार्य था. वकीलों ने कहा कि ऐसी किसी भी कार्रवाई में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत महिला अधिकारी का होना अनिवार्य है.

विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल ने कहा कि एक महिला गवाह ने आरोपी की तलाशी ली, लेकिन "निश्चित रूप से वहां कोई महिला अधिकारी मौजूद नहीं थी और किसी भी अधिकृत व्यक्ति द्वारा कोई पंचनामा भी नहीं किया गया था."

न्यायाधीश ने कहा, "इसलिए यह एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधान का उल्लंघन है." उन्होंने कहा कि अवैध जब्ती के आधार पर नुपुर जमानत की हकदार हैं.

अभियोजन पक्ष के साजिश के दावे पर, अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री को देखते हुए इसे प्रथम दृष्टया साजिश नहीं कहा जा सकता है.

Advertisement

अदालत ने कहा कि एनसीबी द्वारा पेश की गई व्हाट्सएप चैट "केवल प्रतिबंधित उपभोग के बारे में थी. यह बिक्री, खरीद या किसी अन्य उपयोग के संबंध में नहीं थी."

Featured Video Of The Day
Covid 19 Cases: Singapore के बाद भारत में बढ़ रहे हैं Covid-19 के मामले, क्या है JN.1 Variant?
Topics mentioned in this article