दिल्ली उच्च न्यायालय ने लॉकडाउन प्रतिबंध हटने के बाद दिल्ली के बाजारों में नियमों के उल्लंघन पर चिंता जताई. कोर्ट ने कहा कि कोविड-19 के दिशा-निर्देशों के ऐसे उल्लंघन से संक्रमण की तीसरी लहर को बढ़ावा मिलेगा, जिसकी बिल्कुल भी अनुमति नहीं दी जा सकती. हाईकोर्ट ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने से तीसरी लहर और जल्दी आ जाएगी.
बता दें कि दिल्ली के बाज़ारों में हो रही भीड़ और लोगों द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है. हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर स्टेट्स रिपोर्ट मांगी. कोर्ट ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना और कराना ज़रूरी है.
अप्रैल के आखिरी और मई के शुरुआती हफ्ते में कोरोना की दूसरी लहर का खतरनाक कहर देखने के बाद अब दिल्ली में रोजाना दर्ज होने वाले कोरोना के मामले 200 के नीचे आ चुके हैं. पॉजिटिविटी रेट 0.2 के आसपास हो चुकी है. ऐसे में पिछले दो हफ्तों में लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील दी गई है. ऐसे में बाजारों में बड़ी भीड़ जुट रही है. बहुत जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने और मास्क न पहनने जैसे उल्लंघन दिख रहे हैं.
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दिल्ली में पिछले सोमवार से दुकानों, मॉल्स और रेस्टोरेंट वगैरह को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है. मेट्रो भी आधी क्षमता से चल रही है. साप्ताहिक बाजार भी आधी क्षमता से खुल गए हैं और एक नगर निगम जोन में एक दिन में एक ही बाजार खुलेगा, ऐसा नियम है.
बता दें कि दिल्ली में गुरुवार की शाम तक उसके पिछले 24 घंटे में 158 केस दर्ज हुए थे और संक्रमण दर घटते हुए 0.2 फीसदी पर पहुंच गई. 16 फरवरी के बाद से सबसे कम संक्रमण दर है. 16 फरवरी को यह दर 0.17 फीसदी थी. एक्टिव केसों की संख्या भी कम होते हुए ढाई हजार के आसपास पहुंच गई है. दिल्ली में इस समय 2554 एक्टिव केस है. यह संख्या 16 मार्च के बाद सबसे कम है, इससे पहले 16 मार्च को यह संख्या 2488 थी.