भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम के बारे में टिप्पणी पर 2019 के मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराने के सूरत की अदालत के फैसले का स्वागत किया है. अदालत ने राहुल गांधी को दोषी ठहराया और उन्हें अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 30 दिन की जमानत देने से पहले दो साल के कारावास की सजा सुनाई. सुशील मोदी ने NDTV से खास बातचीत में कहा, "मैं अदालत के फैसले का स्वागत करता हूं. मैं भी एक मोदी हूं. राहुल गांधी की टिप्पणी से मैंने भी खुद को अपमानित महसूस किया."
बिहार से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि उन्होंने भी पटना में कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है. उन्होंने कहा, "मैंने पटना में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर किया है. मुझे उम्मीद है कि मुझे भी न्याय मिलेगा."
साथी भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने दावा किया कि राहुल गांधी विभिन्न अदालतों में कई मामलों का सामना कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "लगता है राहुल गांधी को एक बार जेल जाना पड़ेगा."
राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में 13 अप्रैल 2019 को एक चुनावी रैली को संबोधित किया था. इस रैली में राहुल ने सवाल उठाया था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम एक ही क्यों है? राहुल के इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था. इधर, कुछ लोगों ने यह कहकर भी राहुल गांधी के इस बयान पर आपत्ति जताई थी कि इससे एक पूरे समुदाय को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है.