विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए 7 दिनों का होम क्वारंटाइन अनिवार्य, ओमिक्रॉन के खतरे के बीच फैसला

ओमिक्रॉन के देश में मामले तीन हजार को पार कर चुके हैं. जबकि देश में रोजाना के मामले 1 लाख 17 हजार से ज्यादा हो चुके हैं. रोजाना मौतों का आंकड़ा भी शुक्रवार को 300 के पार रहा. ऐसे में देश में कोरोनावायरस की रोकथाम के प्रयासों के तहत यह निर्णय़ लिया गया है. 

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विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए होम क्वारंटाइन होगा अनिवार्य
नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बड़ा फैसला लिया है. इसमें विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए सात दिनों का होम क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया है. इससे पहले सात दिन का क्‍वारंटाइन नियमों केवल 'एट रिस्‍क' वाले देशों के यात्रियों के लिए था लेकिन अब 'नॉन एट रिस्‍क' देशों के यात्रियों को भी सात दिन का होम क्‍वारंटाइन जरूरी कर दिया गया है. आठवें दिन RT PCR का नियम भी नॉन एट रिस्‍क यात्रियों के लिए नया है. दोनों श्रेणियों के यात्रियों को RT PCR का रिजल्‍ट 'एयर सुविधा' पर अपलोड करना होगा.गौरतलब है कि ओमिक्रॉन के देश में मामले तीन हजार को पार कर चुके हैं. जबकि देश में रोजाना के मामले 1 लाख 17 हजार से ज्यादा हो चुके हैं. रोजाना मौतों का आंकड़ा भी शुक्रवार को 300 के पार रहा. ऐसे में देश में कोरोनावायरस की रोकथाम के प्रयासों के तहत यह निर्णय़ लिया गया है. 

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कोरोना के ताजा मामलों के बाद At risk कैटेगरी वाले देशों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है. 9 और नए देश इस कैटेगरी में शामिल किए गए हैं. 1 दिसंबर से विदेशों से भारत आने वाले को लेकर गाइडलाइन में बदलाव किया गया है. नई गाइडलाइन, नए at risk countries के साथ 11 जनवरी से लागू होगी.  

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स्वास्थ्य मंत्रालय की 1 दिसम्बर से प्रभावी गाइडलाइन के तहत 11 देशों को At risk में शामिल किया गया था, इसमें यूके सहित यूरोप के देश, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बोत्‍सवाना, चीन, मॉरीशस, न्‍यूजीलैंड, जिम्‍बाब्‍वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजरायल शामिल थे. अब नई गाइडलाइन जारी हुई तो 9 और देशों को शामिल किया गया है लेकिन पहले शामिल किए गए सिंगापुर को At risk देशों की केटेगरी से हटा दिया गया है. नए शामिल किए गए देशों में घाना, तंजानिया, कांगो, इथियोपिया, कजाकिस्‍तान, केन्‍या, नाइजीरिया, ट्यूनीशिया और जाम्बिया शामिल हैं. 

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