हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी साजिश मामला: NIA को मिली बड़ी सफलता, मुख्य आरोपी को उम्रकैद की सजा 

असम में हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी साजिश मामले में NIA को बड़ी सफलता मिली है. गुवाहाटी की विशेष अदालत ने मुख्य आरोपी मोहम्मद कमरुज ज़मान को उम्रकैद की सजा सुनाई. आरोपी को UAPA की धारा 18 के तहत उम्रकैद और अन्य धाराओं में सजा दी है. यह मामला 2017-18 में असम में आतंकी नेटवर्क बनाने की साजिश से जुड़ा है.

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Hizbul Mujahideen Terror Plot Assam: हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी साजिश मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को बड़ी सफलता मिली है. असम में आतंकी नेटवर्क बनाने की कोशिश करने वाले मुख्य आरोपी को अदालत ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. यह फैसला गुवाहाटी स्थित NIA की विशेष अदालत ने सुनाया. जानिए पूरा मामला और आरोपी को किन धाराओं में सजा मिली.

मुख्य आरोपी को उम्रकैद

अदालत ने मोहम्मद कमरुज ज़मान उर्फ डॉ. हुरैरा को तीन अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराया. इनमें सबसे बड़ी सजा उम्रकैद है. सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.

  • यूएपीए की धारा 18 के तहत उम्रकैद
  • धारा 18बी और आईपीसी की धारा 120बी के तहत 5 साल की सजा
  • यूएपीए की धारा 38 के तहत भी 5 साल की सजा

इसके अलावा आरोपी पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना न देने पर हर मामले में 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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क्या है पूरा मामला?

यह मामला असम के होज़ाई जिले के जामुनामुख से जुड़ा है. जांच में सामने आया कि 2017-18 के दौरान कमरुज ज़मान ने हिजबुल मुजाहिदीन का नेटवर्क खड़ा करने की साजिश रची थी. उसका मकसद लोगों के मन में डर और आतंक फैलाना था. उसने सहनवाज आलम, सईदुल आलम और उमर फारूक समेत अन्य लोगों को इस साजिश में शामिल किया था.

चार्जशीट और अन्य आरोपी

NIA ने मार्च 2019 में पांच लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. इनमें से तीन आरोपी सहनवाज आलम, सईदुल आलम और उमर फारूक ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उन्हें दोषी ठहराया गया. पांचवें आरोपी जयनाल उद्दीन की मुकदमे के दौरान बीमारी से मौत हो गई थी.

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