Hijab row: हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को कक्षा में हिजाब पहनने पर लगी रोक के खिलाफ मुस्लिम छात्राओं की ओर से दाखिल की गई शेष याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की. एडवोकेट आदित्य चटर्जी ने एक नई याचिका दाखिल होने की जानकारी दी. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में कहा गया कि हिजाब पर रोक कुरान पर प्रतिबंध लगाने के समान है. मुस्लिम छात्राओं को शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनकर प्रवेश से रोकने से रोकने को लेकर विवाद दिसंबर में शुरू हुआ था, जब कर्नाटक के उडुपी जिले की छह छात्राओं ने आवाज़ उठाई थी. उसके बाद वही लड़कियां हाईकोर्ट में गुहार करने पहुंची थीं. तभी से यह मामला बढ़ता चला जा रहा है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने फिलहाल कोई भी धार्मिक प्रतीक पहनकर स्कूल जाने पर अस्थाई रोक लगा दी है. हिजाब मामले को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है.
हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी है.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार को राज्य विधानसभा में कहा कि उनकी सरकार हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का पालन करेगी.भाषा की खबर के अनुसार, मुख्यमंत्री सदन में नेता प्रतिपक्ष सिद्धरमैया के सवाल पर जवाब दे रहे थे जिन्होंने शून्यकाल में उच्च शिक्षा मंत्री अश्वथ नारायण के कल के बयान पर स्पष्टीकरण देने की मांग की थी.