मुंबई में दोपहिया वाहनों की पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए हेल्मेट अनिवार्य

मुंबई (Mumbai) यातायात पुलिस (Traffic Police) ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर दोपहिया वाहनों की पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए हेल्मेट (Helmet) अनिवार्य कर दिया एवं इस नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
फिलहाल बिना हेल्मेट के दोपहिया वाहन चलाने वालों पर 500 रूपये का जुर्माना है.
मुंबई:

मुंबई (Mumbai) यातायात पुलिस (Traffic Police) ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर दोपहिया वाहनों की पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए हेल्मेट (Helmet) अनिवार्य कर दिया एवं इस नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी. एक अधिकारी ने बताया कि यह नियम 15 दिनों बाद प्रभाव में आ जाएगा जिसके बाद यातायात अधिकारी उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध कार्रवाई शुरू कर देंगे. अधिसूचना के अनुसार यातायात पुलिस ने पाया है कि दोपहिया वाहनों की पिछली सीट पर बैठने वाले ज्यादातर लोग हेल्मेट नहीं पहनते हैं और यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं. 


अधिकारी ने बताया कि फिलहाल बिना हेल्मेट के दोपहिया वाहन चलाने वालों पर यातायात पुलिस 500 रूपये का जुर्माना करती है या उनका लाईसेंस रद्द कर देती है.  अब 15 दिन बाद पिछली सीट पर बिना हेल्मेट के बैठने वालों पर भी इतना ही जुर्माना लगेगा. 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Weather Update: बादल फटा, नदियां उफान पर! MP-Rajasthan से लेकर उत्तर भारत तक सैलाब का तांडव!
Topics mentioned in this article