UPI पेमेंट से जमा किए डेटा की सुरक्षा मामला, SC ने 4 हफ्तों के लिए टाली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस मामले में व्हाट्सएप इंडिया को पक्षकार बनाने की इजाजत दे दी है. कोर्ट अन्य याचिकाओं के साथ मामले की सुनवाई चार हफ्ते के बाद करेगा.

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SC 4 हफ्तों बाद इस मामले में सुनवाई करेगा. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) प्लेटफॉर्म के तहत एकत्र किए गए डेटा की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल की गई है. UPI के जरिए किए गए लेनदेन के डेटा की सुरक्षा के मामले पर सुनवाई टल गई है. कोर्ट ने इस मामले में व्हाट्सएप इंडिया को पक्षकार बनाने की इजाजत दी. सुप्रीम कोर्ट अन्य याचिकाओं के साथ मामले की सुनवाई चार हफ्ते के बाद करेगा. याचिका पर शीर्ष अदालत ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

CPI सांसद बिनॉय विश्वम ने UPI प्लेटफार्म्स द्वारा एकत्र किए गए डेटा की सुरक्षा के लिए याचिका दाखिल की है और कहा है कि तीसरे पक्ष को इसे नहीं दिया जाना चाहिए. राज्यसभा सांसद बिनॉय विश्वम द्वारा जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि गूगल, अमेजन, फेसबुक और व्हाट्सएप भारत में ऑपरेटिंग पेमेंट सिस्टम का पालन नहीं कर रहे हैं और UPI प्लेटफार्म्स पर कॉरपोरेट द्वारा भारतीय नागरिकों के डेटा का दुरुपयोग किया जा रहा है.

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याचिका में गूगल, अमेजन, फेसबुक और व्हाट्सएप द्वारा भुगतान सेवाओं के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के लिए दिशा-निर्देश मांगे गए हैं ताकि डेटा के दुरुपयोग से बचाने के लिए नियमों का पालन किया जा सके. विश्वम ने पूछा कि RBI और NPCI UPI दिशा-निर्देशों के कथित उल्लंघन के बावजूद इन कंपनियों द्वारा भुगतान सेवाओं की अनुमति कैसे दे सकता है.

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