देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) की लहर के बीच ऑक्सीजन की कमी (Oxygen Shortage) की खबरें सामने आ रही हैं. इस बीच, वेदांता प्लांट को ऑक्सीजन के लिए खोलने की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये राष्ट्रीय संकट है. लोग मर रहे हैं. हम स्थानीय लोगों की चिंताओं के प्रति सजग हैं. हमें स्थानीय समुदाय को अपनी तरफ करना होगा. कितने लोग प्लांट में जाएंगे ये कमेटी तय करेगी.
तमिलनाडु सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की और राष्ट्रीय हित में संयंत्र को फिर से खोलने पर सहमति जताई है. वैद्यनाथन के मुताबिक, केवल ऑक्सीजन प्लांट को ही शुरू किया जाएगा. किसी अन्य प्लांट को नहीं.
जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि तमिलनाडु अन्य राज्यों को सरप्लस ऑक्सीजन सप्लाई करे. सुप्रीम कोर्ट में वेदांता की उस अर्जी पर सुनवाई हुई, जिसमें उसने तमिलनाडु स्थित स्टरलाइट प्लांट को फिर से खोलने की अनुमति मांगी है. वेदांता का कहना है कि वह कोविड-19 की चपेट में आए देश को ऑक्सीजन के मुक्त उत्पादन में मदद करना चाहता है.
वहीं, वकील कॉलिन गोंसाल्विस ने प्लांट को खोले जाने पर ऐतराज जताया है. जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हम मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील नहीं सुन रहे हैं. हम केवल ऑक्सीजन प्लांट को फिर से शुरू करने के लिए काम कर रहे हैं. बस हमें सुरक्षा के.उपाय बताएं.
दरअसल, इस प्लांट को पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन करने के आरोप में बंद कर दिया गया था. इस मामले में केंद्र सरकार ने वेदांता के अनुरोध का समर्थन किया है. भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शुक्रवार को कहा कि देश को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है और जब पर्यावरण तथा मानव जीवन में से किसी एक को चुनना हो तो मानव जीवन को चुना जाना चाहिए.
इस पर सीजीआई बोबडे ने कहा कि अगर तमिलनाडु में ज्यादा ऑक्सीजन है तो देश के लोगों को इसकी जरूरत है. इस पर केंद्र की ओर से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत है. चाहे कंपनी चलाए या सरकार. लेकिन ऑक्सीजन आनी चाहिए. - तमिलनाडु सरकार ने स्टरलाइट प्लांट खोलने का विरोध करते हुए कहा कि यह कानून और व्यवस्था में समस्या पैदा करेगा. इस बात पर सीजीआई एस ए बोबडे ने कहा कि कल तो आपने कानून- व्यवस्था के बारे में नहीं बताया था.
वहीं, पीड़ित लोगों की तरफ से कहा गया कि राज्य सरकार ऑक्सीजन प्लांट चला सकती है. पीडित लोगों ने कहा
कि वेदांता नहीं सरकार प्लांट को चलाए. वेदांता पर भरोसा नहीं किया जा सकता. सीजीआई ने कहा कि इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं हैं. अगर तमिलनाडु सरकार टेक ओवर करती है तो हमें कोई समस्या नहीं है.
इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब लोग मर रहे हैं, तो सरकार कानून व्यवस्था का हवाला कैसे दे सकती है. वेदांता ने गलती की है तो क्या लोगों को मरने दें? सीजीआई ने कहा कि तमिलनाडु सरकार स्टरलाइट प्लांट से ऑक्सीजन बना सकती है. तमिलनाडु सरकार की ओर से कहा गया की केंद्र सरकार भी नियमों के मुताबिक प्लांट ले सकती है.