"43 केस हैं, ये आदमी 10 साल तक आपको बिजी रखेगा..." : शेख शाहजहां के वकील से कलकत्ता HC के चीफ जस्टिस

तृणमूल के कद्दावर नेता शेख शाहजहां और उसके सहयोगियों पर महिलाओं से यौन उत्पीड़न के अलावा जमीन हड़पने, जबरन वसूली और धमकी देने का आरोप लगाया गया है.

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बंगाल पुलिस ने शेख को गुरुवार सुबह नॉर्थ 24 परगना के मीनाखान इलाके से गिरफ्तार किया था. वह 55 दिन से फरार था.
कोलकाता:

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट जिले के संदेशखाली (Sandeshkhali Case) इलाके में महिलाओं से यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपी TMC नेता शेख शाहजहां (Sheikh Shahjahan) की गिरफ्तारी के बाद उसे 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है. बंगाल पुलिस (Bengal Police) ने शेख को गुरुवार को नॉर्थ 24 परगना के मीनाखान इलाके से गिरफ्तार किया था. वह 55 दिन से फरार था. पुलिस ने आज उसे बशीरहाट कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया. इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने उसकी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है. 

चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम की अगुवाई वाली बेंच ने शेख की जमानत याचिका दायर करने के वकील की अपील ठुकराते हुए कहा कि अदालत को उसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है. चीफ जस्टिस ने शेख शाहजहां के वकील से कहा, "शेख शाहजहां के खिलाफ करीब 43 मामले दर्ज हैं. ये आदमी कम से कम 10 साल तक कानूनी मामलों में आपको बिजी रखने वाला है." इस मामले में सोमवार को अगली सुनवाई करेगी.

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बार एंड बेंच के मुताबिक, जमानत अर्जी को लेकर शेख शाहजहां के वकील और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बीच तीखी बहस हुई. वकील ने कहा-मेरे मुवक्किल के खिलाफ कुछ टिप्पणियां की गईं." इसके जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा- ''शानदार, हम आपका इंतजार कर रहे थे.''

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चीफ जस्टिस ने कहा, "मिस्टर काउंसिल, इस आदमी के खिलाफ करीब 43 मामले हैं. उसे गिरफ्तार ही रहने दो. अगले 10 साल तक ये आदमी आपको बहुत बिजी रखेगा. आपको इस केस के अलावा कोई और चीज देखने का मौका नहीं मिलेगा."

वकील को HC ने दिया सोमवार का वक्त
इस पर शेख शाहजहां के वकील ने कहा, "मेरे मुवक्किल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई. उन्हें कल रात गिरफ्तार किया गया. मैं अब रेगुलर बेंच के सामने इसका जिक्र नहीं कर सकता." बेंच ने कहा, "सोमवार को आइए. हमें उस व्यक्ति के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है. प्लीज आप सोमवार को आइए, अभी बात नहीं होगी."

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इससे पहले शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम ने सोमवार को आदेश दिया था कि पुलिस हर हाल में 4 मार्च को अगली सुनवाई में शाहजहां को कोर्ट में पेश करे. उसकी गिरफ्तारी पर कोई स्टे नहीं है.

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संदेशखाली की CBI जांच पर हाईकोर्ट में 4 मार्च को सुनवाई
कलकत्ता हाईकोर्ट सोमवार को संदेशखाली मामले की जांच CBI को सौंपे जाने की याचिका पर सुनवाई करेगा. साउथ बंगाल के ADG सुप्रतिम सरकार ने बताया कि इस गिरफ्तारी में सेक्शुअल असॉल्ट का कोई मामला नहीं है. शाहजहां के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए हैं. 7, 8 और 9 फरवरी को जो मामले दर्ज हुए हैं, वे सभी 2-3 साल पहले की घटनाओं के हैं, पर जांच-पड़ताल में समय लगेगा.

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