परेश रावल को हाईकोर्ट ने बंगाली समुदाय पर टिप्पणी के मामले में सोमवार तक राहत दी

परेश रावल ने याचिका में कहा है कि गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान 29 नवंबर को गुजराती में दिया गया उनके भाषण की गलत व्याख्या की गई

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
अभिनेता परेश रावल (फाइल फोटो).
कोलकाता:

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि वह बंगाली समुदाय पर टिप्पणी अभिनेता परेश रावल के खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के पश्चिम बंगाल के सचिव मोहम्मद सलीम द्वारा दर्ज प्राथमिकी के संबंध में सोमवार तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे. अदालत ने सलीम के वकील को प्राथमिकी पर अपनी स्थिति के बारे में अपने मुवक्किल से निर्देश लेने को कहा, क्योंकि अभिनेता ने दावा किया कि उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांग ली है.

भाजपा नेता रावल ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने और इस मामले में चार फरवरी को पेश होने को लेकर पुलिस नोटिस के मद्देनजर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है.

न्यायमूर्ति राजशेखर मांथा ने पुलिस को सोमवार तक रावल के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई उस दिन तक के लिए स्थगित कर दी.

रावल ने याचिका में कहा है कि गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान 29 नवंबर को गुजराती में दिया गया उनके भाषण की गलत व्याख्या की गई और कथित तौर पर राजनीतिक प्रतिशोध के लिए इसका गलत अनुवाद किया गया.

Featured Video Of The Day
Waqf Board बस Corruption का अड्डा? क्या बोले All India Muslim Personal Law Board के प्रवक्ता | Waqf
Topics mentioned in this article