गुरुग्राम में नाइटआउट का है प्लान तो पढ़ लें ये खबर, हरियाणा की नई नीति से करनी पड़ सकती है जेब ढीली

नई नीति के मुताबिक उन बार के लिए लाइसेंस फीस दोगुनी से भी अधिक हो जाएगी जो रात को 2 बजे तक कारोबार करना चाहते हैं.

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(प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली:

हरियाणा की 2024-25 के लिए नई आबकारी नीति के कारण जून से पब और बार में शराब पीना महंगा हो जाएगा. यह नीति आम चुनावों के चलते लागू आदर्श आचार संहिता के हट जाने के बाद लागू हो जाएगी. नीति के मुख्य परिवर्तनों में बेस लाइसेंस फीस और कारोबारी घंटों में बदलाव शामिल हैं. इन बदलावों के कारण अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी और निश्चित रूप से इसका असर ग्राहकों की जेब पर भी होगा. 

नई नीति के मुताबिक उन बार के लिए लाइसेंस फीस दोगुनी से भी अधिक हो जाएगी जो रात को 2 बजे तक कारोबार करना चाहते हैं. ऐसे में बार और रेस्तरां मालिकों ने चेतावनी दी है कि नई नीति शहर की नाइटलाइफ और मनोरंजन केंद्रों में शाम के वक्त मूड खराब करेगी, जिन्हें एरोसिटी से लगातार मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है. 

लाइसेंस की दोगुनी फीस

नई नीति के मुताबिक बार के लिए मूल वार्षिक लाइसेंस शुल्क को 16 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है. वहीं अनुमत व्यावसायिक घंटों को रात के 2 बजे से घटाकर आधी रात कर दिया गया है. जो बार या पब रात के 2 बजे तक कारोबार करना चाहते हैं उन्हें लाइसेंस शुल्क के तौर पर अतिरिक्त 20 लाख रुपये का भुगतान करना होगा. हरियाणा की शराब नीति में पहले बार कारोबारियों को केवल 16 रुपये का ही भुगतान करना होता था. ऐसे में मालिकों को 40 लाख रुपये का भुगतान करना पड़ेगा. 

70 लाख रुपये का करना होगा भुगतान

जो नियम सुबह 8 बजे से रात तक बारों को खुला रहने की अनुमति देते हैं, उसके शुल्क को भी बढ़ा दिया गया है. यह एक विशेष लाइसेंस शुल्क होगा जो वर्तमान शुल्क के मुकाबले दोगुना होगा. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बार मालिकों को 70 लाख रुपये यानी कि रात में 2 बजे तक के लिए 40 लाख और प्रति घंटे के लिए 5 लाख रुपये का भुगतान करना होगा. 

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