ज्ञानवापी मस्जिद केस : जहां शिवलिंग मिला, उस क्षेत्र को सील किया जाए, वाराणसी कोर्ट का आदेश

शिवलिंग मिलने के बाद हिंदू पक्ष जिला अदालत पहुंचा था, जहां इसको संरक्षित करने की बात कही गई. बनारस कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि जिस जगह शिवलिंग मिला है, उस स्थान को सील किया जाए.

विज्ञापन
Read Time: 19 mins

ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई.

वाराणसी:

ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे (Gyanvapi Masjid Case) मामले में उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के उस तालाब को सील करने का आदेश दिया है, जहां "शिवलिंग" पाया गया है. जानकारी के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के दौरान मस्जिद के ऊपरी हिस्से में जहां नमाज पढ़ी जाती है, उसके पास वजू करने की एक जगह है. जिसके लिए एक छोटा तालाब बनाया गया है. इस तालाब में एक शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है. शिवलिंग मिलने के बाद हिंदू पक्ष जिला अदालत पहुंचा था, जहां इसको संरक्षित करने की बात कही गई. बनारस कोर्ट (Varanasi Court) ने आदेश देते हुए कहा है कि जिस जगह शिवलिंग मिला है, उस स्थान को सील किया जाए. कोर्ट ने वाराणसी जिला प्रशासन को ये आदेश दिया हैं. कोर्ट ने शिवलिंग मिलने वाली जगह पर किसी के भी आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है.

हिंदू याचिकाकर्ता के वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि हम लोगों ने कल ही आपत्ति दर्ज़ कराई थी. हम लोग वजू खाने का पानी सुखा कर देखना चाहते थे.आज हमने अपनी आंखों से देखा कि वहां शिवलिंग है. हमने ये बात बाहर बोलकर या कोर्ट में जाकर कोई contempt नहीं किया है. हमने तो कोर्ट में मांग की कि उस तालाब को सील किया जाए. हमें लग रहा था कोई छेड़छाड़ कर सकता है. हमने जो किया वो कोर्ट के माध्यम से किया. मुस्लिम पक्ष स्वतंत्र है कोर्ट जाने के लिए. 

वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील आलोक नाथ यादव ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि "मुझे अभी ऑर्डर की कॉपी पढ़नी है. हम तालाब को सील करने के आदेश को रद्द करने के लिए अदालत का रुख करेंगे. हम सभी कानूनी उपाय करेंगे." 

Advertisement

दरअसल आज ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मस्जिद का तीसरे दिन का सर्वे पूरा किया गया है और कल कोर्ट में सर्वे की रिपोर्ट सौंपी जाएगी. वहीं  बनारस कोर्ट में हिंदू महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने दावा किया है कि मस्जिद परिसर के अंदर तालाब में एक शिवलिंग मिला है. वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा, "तालाब का इस्तेमाल शुद्धिकरण के लिए किया जाता था." वहीं इसी जगह को अब सील करने का आदेश दिया गया है.

Advertisement

कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के खिलाफ मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई भी होनी है. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की बेंच इस याचिका पर सुनवाई करेगी. ज्ञानवापी विवाद मामले में याचिकाकर्ता अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने ज्ञानवापी में सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है. 

Advertisement
Topics mentioned in this article