ज्ञानवापी मामला : हिंदू पक्ष की जल्द सुनवाई की मांग को SC ने किया स्वीकार, अब 10 नवंबर को होगी सुनवाई

मामले में वाराणसी कोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष संतुष्ट नहीं है. हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने NDTV से खास बातचीत में बताया कि कोर्ट ने हमारी अर्ज़ी जिसमें हमने कार्बन डेटिंग की मांग की थी उसे ख़ारिज कर दिया है.

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हिंदू पक्ष की मांग है कि 12 नवंबर से पहले ही मामले की सुनवाई हो.
नई दिल्ली:

ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की जल्द सुनवाई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट 10 नवंबर को सुनवाई करेगा. दरअसल, ज्ञानव्यापी मस्जिद में कथित शिविलिंग क्षेत्र को सरंक्षित रखने के सुप्रीम कोर्ट का आदेश 12 नवंबर को खत्म हो रहा है. इसी लिए हिंदू पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. 

हिंदू पक्ष की मांग है कि 12 नवंबर से पहले ही मामले की सुनवाई हो. अब सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा करने को तैयार है. दरअसल, मामले में वाराणसी कोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष संतुष्ट नहीं है. हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने NDTV से खास बातचीत में बताया कि कोर्ट ने हमारी अर्ज़ी जिसमें हमने कार्बन डेटिंग की मांग की थी उसे ख़ारिज कर दिया है.

उन्होंने कहा था, " कोर्ट ने कहा कि वजूखाने में किसी भी तरह का सर्वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा. ऐसे में हम वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. हमारी कई अर्जियां कोर्ट के सामने हैं. अगली तारीख 17 अक्टूबर की है, तब कोर्ट तय करेगा कि मामले की सुनवाई आगे कैसे चलेगी."

इधर, मुस्लिम पक्ष के वकील रईस अहमद अंसारी ने कहा कि हमने सुनवाई के दौरान कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया था. किसी भी तरह का सर्वे या कॉर्बन डेटिंग उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन होता. हमे अगर मौका दिया जाएगा तो हम ये साबित कर देंगे कि यह एक फव्वारा है.

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