गुरुग्राम : 'पाकिस्तान जिंदाबाद' नारे लगवाने वाले पिता के खिलाफ FIR, हो सकती है जेल

मामले की गंभीरता को देखते हुए RWA ने फौरन इस पर कड़ा एतराज जताया और पुलिस को इसकी सूचना दी. उधर, जब सोसायटी के लोग हाशमी के घर पर पहुंचे तो उनकी प्रोफेसर पत्नी ने उनके डिप्रेशन में होने की बात कहकर गलती माफ करने की अपील की.

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यह एफआईआर राजेंद्र पार्क थाने में IPC की धारा 153B के तहत दर्ज की गई है. (सांकेतिक तस्वीर)
गुरुग्राम:

गुरुग्राम (Gurugram) की एक पॉश सोसाइटी में पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाने के मामले में गुरुग्राम पुलिस (Gurugram Police) ने FIR दर्ज कर ली है. यह एफआईआर राजेंद्र पार्क थाने में IPC की धारा 153B के तहत अनवर सय्यद फैजुल्लाह हाशमी के खिलाफ दर्ज की गई है. आरोपी हाशमी मंगलवार से ही फरार है. पुलिस जांच में जुटी है और उसकी तलाश कर रही है.

दरअसल, साइबर सिटी के सेक्टर 102 की पॉश सोसायटी इम्पीरियल गार्डन्स के एक फ्लैट में हाशमी सपरिवार रहते हैं. उनकी पत्नी जेएनयू में प्रोफेसर हैं. आरोप है कि हाशमी ने अपने छोटे बेटे से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए. यह नारेबाजी फ्लैट की बॉलकोनी से की जा रही थी, जिसे किसी ने मोबाइल में कैद कर उस वीडियो को वायरल कर दिया.

इसके बाद सोसायटी में हड़कंप मच गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए RWA ने फौरन इस पर कड़ा एतराज जताया और पुलिस को इसकी सूचना दी. उधर, जब सोसायटी के लोग हाशमी के घर पर पहुंचे तो उनकी प्रोफेसर पत्नी ने उनके डिप्रेशन में होने की बात कहकर गलती माफ करने की अपील की.

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पुलिस ने मंगलवार को सोसायटी की तरफ से शिकायत तो ले ली थी लेकिन उस पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की थी लेकिन अब प्राछमिकी दर्ज कर ली गई है. इस मामले में IPC की धारा 153B के तहत आरोप सिद्ध होने पर तीन साल की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकती है. यह राष्ट्रीय अखंडता की भावना को ठेस पहुंचाने के मामले में आरोपी पर लगाया जाता है.
 

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