हरियाणा के गुरुग्राम में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम ने मंगलवार को गुरुग्राम नगर निगम (एमसीजी) को एक पालतू कुत्ते के हमले में घायल हुई महिला को दो लाख रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया है. फोरम ने यह भी कहा कि अगर एमसीजी चाहे तो यह मुआवजा राशि कुत्ते के मालिक से वसूल की जा सकती है. दरअसल, 11 अगस्त को मोहल्ले में घरेलू सहायिका का काम करने वाली पीड़िता मुन्नी पर विनीत चिकारा नामक व्यक्ति के कुत्ते ने उस समय हमला कर दिया, जब वह अपनी भाभी के साथ काम पर जा रही थी. इस हमले में मुन्नी के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई थीं और उसे गुरुग्राम के सिविल अस्पताल से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया था. सिविल लाइन थाने में दर्ज प्राथमिकी में कुत्ते की नस्ल को 'पिटबुल' बताया गया है. बाद में मालिक ने बताया कि नस्ल एक 'डोगो अर्जेंटीनो' है.
याफोरम ने एमसीजी को कुत्ते को पकड़ने और विनीत चिकारा के कुत्ते पालने का लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्देश दि. इसने 11 विदेशी नस्लों के कुत्तों पर प्रतिबंध लगाने का भी निर्देश दिया और एमसीजी को सभी आवारा कुत्तों को पकड़ने बाद पशु आश्रयस्थल में रखने का निर्देश दिया. फोरम ने एमसीजी को तीन महीने के भीतर पालतू कुत्तों के लिए एक नीति तैयार करने का भी निर्देश दिया.