गुजरात निकाय चुनाव: अलग-अलग दिन मतगणना के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर दो अलग-अलग दिन होने वाली वोटों की गिनती के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया.

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इससे पहले गुजरात HC ने याचिका को खारिज किया था (Photo-File)
नई दिल्ली:

Gujarat Local Body Polls: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर दो अलग-अलग दिन होने वाली वोटों की गिनती के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट  ने गुजरात राज्य चुनाव आयोग को अलग-अलग तारीखों पर नगर निगम चुनाव और नगरपालिका व जिला पंचायत चुनाव की मतगणना की इजाजत दी है. बता दें कि गुजरात कांग्रेस ने गुजरात हाइकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी. इससे पहले गुजरात हाइकोर्ट ने राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर दो अलग-अलग दिन होने वाली वोटों की गिनती के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया था. 

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आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य चुनाव आयोग ने नगर निगम चुनाव के लिए मतगणना 23 फरवरी को जबकि नगरपालिका और जिला पंचायत चुनाव के लिए मतगणना 2 मार्च को कराए जाने की घोषणा की गई है. गुजरात हाईकोर्ट ने तीन फरवरी को राज्य के स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर निर्वाचन आयोग के परिपत्र को चुनौती देने वाले वाली याचिका पर सुनवाई करने के बाद राज्य चुनाव आयोग और गुजरात सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था. गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार को 6 फरवरी तक इस मुद्दे पर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था,  हाईकोर्ट में दायर याचिका में दलील दी गई है कि नगर निगम और पंचायत के मतों की गिनती एक साथ कराई जानी चाहिए. 

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दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आधिकारिक रूप से घोषणा की गई थी कि स्थानीय निकाय चुनाव दो चरणों में होंगे. जबकि मतों की गिनती दो अलग-अलग दिनों में की जाएगी. अहमदाबाद नगर निगम सहित 6 नगर निगमों की वोटिंग 21 फरवरी और  चुनाव परिणामों के लिए मतगणना 23 फरवरी को होगी. जबकि नगरपालिका, जिला पंचायत और ताल्लुका पंचायत के चुनाव के लिए 28 फरवरी को मतदान कराया जाएगा, जबकि 2 मार्च को मतों की गणना करने के चुनाव आयोग के फैसले को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. 

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