10 hours ago

GST News : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 8-10 महीने से कह रहे थे कि आम लोगों को जीएसटी से राहत दीजिए. कॉमन मैन को ध्यान में रखकर जीएसटी में बदलाव का फैसला किया गया.जीएसटी को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. 12 और 28 पर्सेंट का स्लैब खत्म कर दिया है. इससे आम आदमी को बड़ा फायदा होगा. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह केवल जीएसटी में सुधार नहीं है, बल्कि संरचनात्मक सुधारों और लोगों की जीवन को सुगम बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है. इसके बाद अब छेना, पनीर, रोटी, पराठे जैसे खाद्य उत्पादों पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा. छोटी कारों, मोटरसाइकिल पर जीएसटी 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत लगेगा, सीमेंट पर जीएसटी 28 प्रतिशत की जगह 18 प्रतिश लगेगा. इसके साथ ही हेयर ऑयल, साबुन, साइकिल पर जीएसटी को घटाकर पांच प्रतिशत किया गया है.  यही नहीं व्यक्तिगत जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी से छूट मिलेगी.

LIVE UPDATES:

Sep 03, 2025 23:48 (IST)

GST Update 2025: वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान, रोजमर्रा के ये सामान होंगे सस्ते! | Breaking News

GST Update 2025: भारत सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए कई अहम चीजों पर या तो जीएसटी कम कर दिया है या फिर एकदम निल कर दिया है. अमेरिका की ओर से थोपे गए टैरिफ से पैदा उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों को ध्‍यान में रखते हुए और घरेलू मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने साबुन से लेकर छोटी कारों तक कई आइटम्‍स पर जीएसटी में कटौती करने का अहम फैसला किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी. जीएसटी काउंसिल ने बुधवार को 5 और 18 प्रतिशत की टू-टीयर स्‍ट्रक्‍चर को मंजूरी दे दी है. इसे 22 सितंबर से लागू किया जाएगा. 

Sep 03, 2025 23:45 (IST)

सबकी बल्ले-बल्ले, लेकिन इन लोगों की जेब होगी ढीली, जानिए किन-किन चीजों पर लगेगा 40 फीसदी वाला 'स्पेशल GST' | 40 Percent GST: Cigarettes, Pan Masala, Luxury cars have become expensive, know which things will Attract 40% GST

जीएसटी काउंसिल में लिए गए फैसलों से सबकी बल्ले-बल्ले होगी. लेकिन कुछ खास शौक रखने वाले लोगों को अब अपना शौक पूरा करने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा. इसमें सिगरेट की फूंक, पान मसाला का स्वाद अब ज्यादा कड़वा होगा. क्योंकि इसके लिए ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी.

Sep 03, 2025 23:44 (IST)

इन उत्पादों पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा

छेना, पनीर, रोटी, पराठे जैसे खाद्य उत्पादों पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा.

Sep 03, 2025 23:41 (IST)

पान मसाला, गुटखा और सिगरेट पर लगेगा 40 प्रतिशत जीएसटी, विमान भी महंगा

केंद्र सरकार ने आवश्यकता की वस्तुओं पर जीएसटी शून्य कर दिया है तो वहीं विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर टैक्स बढ़ा दिया है. जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में तंबाकू उत्पादों पर 40 प्रतिशत टैक्स लगाने पर मुहर लगी. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हानिकारक वस्तुओं पर जीएसटी का एक अलग स्लैब लगेगा, जो 40 प्रतिशत होगा. पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, चबाने वाला तंबाकू, जर्दा, एडेड शुगर, कार्बोनेटेड ड्रिग्स, पर्सनल यूज वाले एयरक्राफ्ट, लग्‍जरी कार और फास्‍ट फूड पर 40 प्रतिशत कर लगेगा.

कैसीनो, रेस क्लब, या आईपीएल जैसे खेल आयोजनों में प्रवेश पर जीएसटी 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है. किसी रेस क्लब में सट्टेबाजों को लाइसेंस देने के लिए सेवाएं, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग भी 40 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में आ गए हैं.

मोटर कारें और अन्य मोटर वाहन जो मुख्य रूप से व्यक्तियों के परिवहन के लिए डिजाइन किए गए हैं, रेसिंग कारें शामिल हैं. अगर कोई व्यक्ति निजी उपयोग के लिए विमान लेता है तो उसे 40 प्रतिशत जीएसटी देना पड़ेगा. साथ ही, आनंद या खेल के लिए नौका और अन्य जहाज लेते हैं तो उन्हें भारी भरकम 40 फीसदी कर देना पड़ेगा. रिवॉल्वर और पिस्तौल पर भी जीएसटी का दायरा बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है.

Sep 03, 2025 23:38 (IST)

New GST: डिशवॉशर से लेकर बर्तन और सिलाई मशीन... सब सस्‍ता, हाउसवाइव्‍स को मिला ग्रैंड दिवाली गिफ्ट | New GST rates a grand gift for housewives ahead of Diwali like bonanza

 नई जीएसटी दरों में सरकार ने किचन में यूज होने वाला करीब-करीब हर सामान सस्‍ता कर दिया है. मक्‍खन, घी, चीज, और डेयरी प्रॉडक्‍ट्स पर जीएसटी 12 से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है.

Sep 03, 2025 23:35 (IST)

जीएसटी स्लैब में कटौती से वस्तुएं हो जाएंगी सस्ती : अर्थशास्त्री

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 56वीं जीएसटी बैठक आज से शुरू हो गई है. दो दिन तक चलने वाली इस बैठक को लेकर बुधवार को अर्थशास्त्रियों ने कहा कि जीएसटी स्लैब में बदलाव होता है तो वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी और इसका सीधा प्रभाव मांग बढ़ने के रूप में देखा जाएगा. इकोनॉमिस्ट राजीव साहू ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "दो दिवसीय जीएसटी परिषद की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बैठक में चार-टायर जीएसटी स्लैब को लेकर परिवर्तन देखने को मिलेगा, जिसे 2017 की शुरुआत में पेश किया गया था. यह एक बड़ा सुधार होने जा रहा है, जिसकी घोषणा प्रधान मंत्री ने 15 अगस्त को लालकिले से की थी."

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Sep 03, 2025 23:34 (IST)

सीमेंट पर कर की दर 28 प्रतिशत से घटकर 18 प्रतिशत हो जाने से इसकी कीमत कम हो जाएगी. 350 सीसी तक की मोटरसाइकिल, एसी, डिशवॉशर और टीवी जैसे उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी वर्तमान 28 प्रतिशत की तुलना में 18 प्रतिशत की कम दर से जीएसटी लगेगा.

Sep 03, 2025 23:31 (IST)

छोटी कारों पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई

सभी छोटी कारों पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है. जीएसटी के अंतर्गत, छोटी कारों का अर्थ 1200 सीसी तक की इंजन क्षमता और 4000 मिमी तक की लंबाई वाली पेट्रोल, एलपीजी या सीएनजी कारें और 1500 सीसी तक की इंजन क्षमता और 4000 मिमी तक की लंबाई वाली डीजल कारें हैं.

सभी मध्यम और बड़ी कारों, यानी 1500 सीसी से अधिक या 4000 मिमी से अधिक लंबाई वाले वाहनों पर जीएसटी दर 40% है. इसके अलावा, यूटिलिटी वाहनों की श्रेणी में मोटर वाहन, चाहे उन्हें स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन (एसयूवी), मल्टी यूटिलिटी वाहन (एमयूवी), मल्टी-पर्पज वाहन (एमपीवी) या क्रॉस-ओवर यूटिलिटी वाहन (एक्सयूवी) जैसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जिनकी इंजन क्षमता 1500 सीसी से अधिक, लंबाई 4000 मिमी से अधिक और ग्राउंड क्लीयरेंस 170 मिमी या उससे अधिक हो, उन पर भी बिना किसी उपकर के 40% की जीएसटी दर लागू होगी.

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Sep 03, 2025 23:28 (IST)

सट्टेबाजी, कैसीनो, जुआ... 40% की जीएसटी दर लागू होगी

सट्टेबाजी, कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग सहित सभी निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावों पर 40% की जीएसटी दर लागू होगी. आईपीएल जैसे खेल आयोजनों में प्रवेश पर 40% जीएसटी लगेगा. हालांकि, मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों में प्रवेश पर यह 40% की दर लागू नहीं होगी.

Sep 03, 2025 23:26 (IST)

उपभोक्ता वस्तुओं पर कितना जीएसटी?

उपभोक्ता वस्तुओं जैसे टूथ पाउडर, दूध की बोतलें, टेबलवेयर, किचनवेयर, छाते, बर्तन, साइकिल, बांस के फर्नीचर और कंघी पर कर की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है. शैम्पू, टैल्कम पाउडर, टूथपेस्ट, टूथब्रश, फेस पाउडर, साबुन और हेयर ऑयल पर कर की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई है.

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Sep 03, 2025 23:24 (IST)

कॉमन मैन को ध्यान में रखकर जीएसटी में बदलाव किया गया: वित्त मंत्री, पीएम मोदी ने दी बधाई | Changes in GST have been made keeping the common man in mind: Finance Minister

28 फीसदी वाले जीएसटी स्लैब को 18 फीसदी किया गया है. इससे मध्यम वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा. अब सभी टीवी की खरीद पर 18 फीसदी देना होगा.  थ्री व्हीलर भी 18 फीसदी के दायरे में होगा.

Sep 03, 2025 23:22 (IST)

जीएसटी काउंसिल का बड़ा फैसला: कैंसर दवाएं टैक्स-फ्री, हेल्थ पॉलिसी पर भी छूट | 56th meeting of GST Council, GST zero on cancer medicines... relief to insurance holders

33 जीवन रक्षक दवाओं पर पहले लागू 12% जीएसटी को हटाकर शून्य कर दिया गया है. कैंसर दवाओं पर जीएसटी जीरो किया गया.

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Sep 03, 2025 23:21 (IST)

GST on Cement: घर खरीदना होगा सस्ता, सीमेंट पर 28% की जगह लगेगा 18% GST | home-buying-cheaper-cement-gst-cut-28-to-18 percent

आम जनता के लिए मोदी सरकार का यह फैसला राहत की सांस लेकर आया है और अब क्योंकि सीमेंट पर कम जीएसटी लगेगा तो लोगों के लिए घर बनाने की लागत भी पहले के मुकाबले कम हो जाएगी.

Sep 03, 2025 23:20 (IST)

बीमा पर जीएसटी घटाने का फैसला

 व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी घटाने का फैसला लिया है. अब व्यक्तिगत इंश्योरेंस पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है.

Sep 03, 2025 23:19 (IST)

पीएम मोदी ने जीएसटी काउंसिल की ओर से दो टैक्स स्लैब को मंजूरी दिए जाने का किया स्वागत

जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई है। पीएम मोदी ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए अर्थव्यवस्था के लिए इसे मजबूत कदम बताया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस निर्णय का स्वागत करते हुए लिखा, "अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान मैंने जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने के हमारे इरादे के बारे में बात की थी. केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों को युक्ति संगत बनाने और प्रक्रियागत सुधारों के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था, जिसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है."

Sep 03, 2025 23:18 (IST)

रोटियों पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि रोटियों पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा. रोटी हो या पराठा या भारतीय ब्रेड, इन चीजों पर जीएसटी शून्य होगा. जिन वस्तुओं पर जीएसटी 5 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है, उनमें खाखरा, चपाती या रोटी, दूध, ब्रेड, छेना और पनीर शामिल हैं.