उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण (Greater Noida Authority) ने बिल्ट अप हाउसिंग सोसायटी और फ्लैट खरीदारों (flat buyers ) को बड़ी राहत देते हुए जुर्माना माफ करने का ऐलान किया है. एकमुश्त समाधान योजना को मंजूरी देते हुए बकाया राशि पर जुर्माने से ये राहत दी गई है. ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण ने मंगलवार को कहा कि प्राधिकरण के बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया. आवासीय इकाइयों और फ्लैट खरीद की बकाया धनराशि पर जुर्माने से बोर्ड ने राहत देते हुए एकमुश्त समाधान योजना लाने का निर्णय़ किया है. यह योजना 30 सितंबर तक लागू रहेगी.
कोविड संकट के दौरान बिल्टअप आवासीय इकाइयां और तमाम फ्लैट खरीदार बकाया प्रीमियम का समय से भुगतान नहीं कर सके. लीज कराने में देरी होने से इन खरीदारों पर विलंब शुल्क लग गया. ऐसे आवंटियों को बकाये का भुगतान करने के लिए प्राधिकरण बोर्ड ने एक और मौका देने का निर्णय लिया है. इन खरीदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना लाने को बोर्ड ने हरी झंडी दे दी है. भूषण ने कहा कि इस योजना के लागू होने पर चूक की राशि पर ब्याज नहीं लगेगा और आवंटी साधारण ब्याज देकर राहत पा सकते हैं.
वहीं, कर पर लगने वाला 64 फीसदी अतिरिक्त कर समय से जमा नहीं कर पाने वाले आवंटी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं. कर पर लगने वाले कर की चूक राशि पर दंडात्मक ब्याज नहीं लगेगा. लीज डीड के विलंब शुल्क में भी प्राधिकरण बोर्ड ने राहत दी है. अगर आवंटी 30 जून तक विलंब शुल्क की 70 फीसदी धनराशि जमा करता है तो उसे 30 फीसदी की छूट मिलेगी. वहीं 30 सितंबर तक विलंब शुल्क जमा करते हैं तो उन्हें 20 फीसदी की छूट मिलेगी.