राहत : कोविड इलाज के लिए मिली राशि पर टैक्‍स छूट, आधार को पैन से जोड़ने की समयसीमा भी बढ़ी

कर्मचारियों को कोविड-19 इलाज के लिये नियोक्ता या अन्य किसी से मिलने वाली राशि पर कर छूट देने का फैसला किया गया है.साथ ही कोविड संक्रमण के कारण कर्मचारी के निधन पर नियोक्ता या अन्य किसी से उसके परिवार को मिलने वाली अनुग्रह राशि को भी कर से छूट दी जाएगी.

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सरकार ने करदातओं के लिए कई राहत की घोषणा की है (प्रतीकात्‍मक फोटो)
नई दिल्ली:

कोविड महामारी के बीच सरकार ने शुक्रवार को करदाताओं को बड़ी राहत देने की घोषणा की है.इसके तहत कर्मचारियों को कोविड-19 इलाज के लिये नियोक्ता या अन्य किसी से मिलने वाली राशि पर कर छूट देने का फैसला किया गया है.साथ ही कोविड संक्रमण के कारण कर्मचारी के निधन पर नियोक्ता या अन्य किसी से उसके परिवार को मिलने वाली अनुग्रह राशि को भी कर से छूट दी जाएगी. इसके अलावा कई मामलों में आयकर अनुपालन की समयसीमा बढ़ाई है.वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘कई करदाताओं को अपने नियोक्ताओं और शुभचिंतकों से कोविड-19 के इलाज पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए आर्थिक मदद मिली है. ''

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बयान के अनुसार, ‘‘यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस खाते पर कोई आयकर देनदारी न बने, वित्त वर्ष 2019-20 और उसके बाद के वित्त वर्षों के दौरान करदाता को नियोक्ता या किसी व्यक्ति से कोविड-19 के उपचार के लिए प्राप्त राशि पर आयकर छूट प्रदान करने का निर्णय किया गया है.''मंत्रालय ने कहा, ‘‘दुर्भाग्य से, कुछ करदाताओं को कोविड -19 के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है.ऐसे करदाताओं के नियोक्ताओं और शुभचिंतकों ने उनके परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की थी ताकि वे अपने परिवार के कमाऊ सदस्य के अचानक चले जाने से उत्पन्न कठिनाइयों का सामना कर सकें.''ऐसे करदाता के परिवार के सदस्यों को राहत प्रदान करने के लिए, नियोक्ता से या अन्य व्यक्ति से कर्मचारी की मृत्यु के बाद प्राप्त अनुग्रह राशि पर आयकर छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है.''

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बयान के अनुसार यह छूट वित्त वर्ष 2019-20 और उसके बाद के वर्षों के लिये भी उपलब्ध होगी.इसके तहत नियोक्ता से प्राप्त कोई भी राशि जबकि किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त 10 लाख रुपये तक की राशि पर कर छूट होगी. इन घोषणाओं को लागू करने के लिए आवश्यक विधायी संशोधन उपयुक्त समय में प्रस्तावित किए जाएंगे. इसके अलावा कई मामलों में आयकर अनुपालन की समय सीमा बढ़ायी गयी है. बयान के अनुसार, ‘‘कोविड -19 महामारी के प्रभाव को देखते हुए, करदाताओं को कुछ कर अनुपालनों को पूरा करने और विभिन्न नोटिसों का जवाब दाखिल करने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है. इस कठिन समय के दौरान करदाताओं द्वारा किए जाने वाले अनुपालन को आसान बनाने के लिए राहत प्रदान करने का निर्णय किया गया.''

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बयान के अनुसार नियोक्ताओं के लिये फार्म -16 के रूप में स्रोत पर कर कटौती प्रमाणपत्र कर्मचारियों को देने के लिये समयसीमा 15 जुलाई, 2021 से बढ़ाकर 31 जुलाई, 2021 कर दी गयी है. इससे पहले, इसकी समय सीमा 15 जून, 2021 से बढ़ाकर 15 जुलाई, 2021 की गयी थी.वहीं आधार को पैन से जोड़ने के लिये अंतिम तारीख 30 जून, 2021 से तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दी गयी है.बयान के अनुसार प्रत्यक्ष कर विवाद समाधान योजना विवाद से विश्वास के तहत भुगतान (बिना किसी अतिरिक्त राशि के) समयसीमा दो महीने बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है.वहीं अतिरिक्त राशि के साथ भुगतान की समय सीमा बढ़ाकर 31 अक्टूबर, 2021 कर दी गई है. इसके अलावा कर छूट के दावे को लेकर निवेश, जमा, भुगतान, अधिग्रहण खरीद, निर्माण या इस प्रकार की गतिविधियों के लिये अनुपालन समयसीमा बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दी गयी है.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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