लड़की की स्कूटी को मिला 'SEX' रजिस्ट्रेशन नंबर, महिला आयोग ने दिल्ली RTO से मांगा जवाब

दिल्ली महिला आयोग ने शनिवार को परिवहन विभाग को नोटिस जारी कर एक वाहन पंजीकरण संख्या में बदलाव करने मांग की है, जिसमें 'सेक्स' शब्द का उपयोग किया गया है.

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DCW की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने सेक्स रजिस्ट्रेशन नंबर को बदलवाने के लिए RTO को दिया निर्देश
नई दिल्ली:

दिल्ली में एक लड़की को गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर (Registration Number) के कारण बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. उसकी स्कूटी के रजिस्ट्रेशन नंबर की सीरीज एसईएक्स (SEX) है, जिसके कारण उसे जगह-जगह भद्दे कमेंट का सामना करना पड़ा है. उसने दिल्ली महिला आयोग से गुहार लगाई, जिसके बाद डीसीडब्ल्यू ने दिल्ली आरटीओ से जवाब मांगा है. दिल्ली महिला आयोग (DCW)  ने शनिवार को परिवहन विभाग (RTO) को नोटिस जारी कर एक वाहन पंजीकरण संख्या में बदलाव करने मांग की है, जिसमें 'सेक्स' शब्द का उपयोग किया गया है.

आयोग को इस मामले में एक लड़की से शिकायत प्राप्त हुई थी. इसमें पीड़ित युवती ने बताया था कि हाल ही में उसने ने एक नई स्कूटी खरीदी थी. उसके वाहन की पंजीकरण संख्या पर जो सीरीज थी, जो एसईएक्स यानी 'सेक्स' शब्द था. लड़की ने आयोग को बताया कि रजिस्ट्रेशन नंबर में सेक्स शब्द शामिल है. इस वजह से उसे उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है. लड़की ने आयोग को बताया कि इस सब के कारण आसपास के लोग उसे ताना मारते हैं और उसे चिढ़ाते भी हैं. इसकी वजह उसे कहीं आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. जरूरी कामों के लिए भी घर से बाहर निकलना नामुमकिन सा हो गया है.

दरअसल, दिल्ली में दोपहिया वाहनों को 'एस' अक्षर से दर्शाया जाता है. मौजूदा वक्त में दोपहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए प्रचलन में दो अक्षर ई और एक्स हैं. इसलिए, इन दिनों दिल्ली में दोपहिया वाहनों की नंबर प्लेट पर 'एस' अक्षर और उसके बाद 'ईएक्स' लिखा होता है. परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जिस किसी के पास इस सीरीज में रजिस्ट्रेशन नंबर है, वह इसे बदलवा सकता है.

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आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए परिवहन विभाग को नोटिस जारी कर स्कूटी के वाहन पंजीकरण नंबर में तत्काल बदलाव की मांग की है. डीसीडब्ल्यू प्रमुख स्वाति मालीवाल ने नोटिस जारी करते हुए कहा, आयोग द्वारा परिवहन विभाग को इस सीरीज में पंजीकृत वाहनों की कुल संख्या प्रस्तुत करने एवं साथ ही विभाग को प्राप्त ऐसी सभी शिकायतों का विवरण भी देने को कहा गया है. आखिरकार आयोग ने परिवहन विभाग से 4 दिन के भीतर मामले में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट जारी करने को कहा है.

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