आज से क्रिप्टोकरेंसी की आय पर लगेगा 30 प्रतिशत कर

50 लाख रुपये से अधिक की अचल संपत्ति की बिक्री पर एक प्रतिशत टीडीएस लगाने के संशोधित दिशा-निर्देश भी एक अप्रैल से लागू होंगे

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प्रतीकात्मक फोटो.
नई दिल्ली:

नए वित्त वर्ष 2021-22 की शुरुआत के साथ क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार से होने वाली आय पर शुक्रवार से 30 प्रतिशत कर लगेगा. साथ ही कई आयकर प्रस्ताव भी लागू हो जाएंगे. इसके साथ ही 50 लाख रुपये से अधिक की अचल संपत्ति की बिक्री पर एक प्रतिशत टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) लगाने के संशोधित दिशा-निर्देश भी एक अप्रैल से लागू होंगे.

संशोधित नियमों के अनुसार रिटर्न या स्टाम्प शुल्क मूल्य, जो भी अधिक हो, उस पर एक प्रतिशत का टीडीएस काटा जाएगा.

अगले वित्त वर्ष की शुरुआत से मूल आईटीआर में कोई चूक होने पर आयकरदाताओं के पास अपने आयकर रिटर्न में संशोधन करने का विकल्प होगा. करदाताओं को इस तरह का संशोधित रिटर्न प्रत्येक वित्त वर्ष में केवल एक बार दाखिल करने की अनुमति होगी.

इसके अलावा एक अप्रैल, 2022 से वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या क्रिप्टोकरेंसी के लेनदेन से होने वाली आय पर 30 फीसदी कर लगेगा. इस आय पर करदाताओं की कुल आय 2.50 लाख रुपये की सीमा से कम होने के बावजूद कर लगाया जाएगा.

नांगिया एंडरसन एलएलपी भागीदार नीरज अग्रवाल ने कहा कि धारा 14 ए के तहत खर्चों को शामिल करने की अनुमति एक अप्रैल, 2022 से नहीं होगी. छूट प्राप्त आय अर्जित करने के लिए किए गए खर्च पर कटौती की अनुमति नहीं होगी.

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