पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, 9 मामलों में फिलहाल गिरफ्तारी नहीं

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के 70 वर्षीय प्रमुख इमरान खान नौ मामलों में सुरक्षात्मक जमानत लेने के लिए बुलेटप्रूफ वाहन में लाहौर हाईकोर्ट पहुंचे

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पाकिस्तान के पूर्व पीएम इ्मरान खान को लाहौर हाईकोर्ट ने राहत दे दी है.
लाहौर:

संकट में फंसे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को राहत देते हुए पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने आतंकवाद के आठ मामलों और एक दीवानी मामले में शुक्रवार को सुरक्षात्मक जमानत दे दी. उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में 18 मार्च तक का वारंट है. पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के 70 वर्षीय प्रमुख इमरान खान ने नौ मामलों में सुरक्षात्मक जमानत लेने के लिए बुलेटप्रूफ वाहन में लाहौर हाईकोर्ट की यात्रा की.

जियो टीवी के अनुसार, लाहौर हाईकोर्ट (LHC)की दो सदस्यीय पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति तारिक सलीम शेख और न्यायमूर्ति फारूक हैदर शामिल हैं, ने आतंकवाद की धाराओं के तहत दर्ज मामलों के खिलाफ दायर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की.

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्लामाबाद में पांच मामलों के लिए अदालत ने पीटीआई प्रमुख को 24 मार्च तक और लाहौर में तीन मामलों के लिए 27 मार्च तक जमानत दी है.

इस बीच, न्यायमूर्ति सलीम ने उन जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई की जो इमरान खान ने अपने खिलाफ दर्ज दीवानी मामले के खिलाफ दायर की थीं.

इससे पहले, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 18 मार्च तक इमरान खान के खिलाफ जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट को निलंबित कर दिया था, जिससे उन्हें तोशखाना मामले की सुनवाई कर रही जिला अदालत में पेश होने का मौका मिला था. 

लाहौर के जमान पार्क में तनावपूर्ण शांति व्याप्त

एलएचसी के फैसले से पहले इमरान खान के आवास के पास लाहौर के जमान पार्क में तनावपूर्ण शांति व्याप्त थी. वहां उनके उग्र समर्थकों और पंजाब पुलिस के बीच दो दिनों तक जमकर झड़प हुई थी. बुधवार को अदालत के हस्तक्षेप के बाद अंततः संघर्ष समाप्त हुआ.

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इमरान खान पर उपहार खरीदने के नाम पर एक महंगी ग्रेफ कलाई घड़ी आदि तोशखाना नामक राज्य डिपॉजिटरी से रियायती मूल्य पर प्रीमियर के रूप में प्राप्त करने और उन्हें लाभ के लिए बेचने का आरोप है.

सन 1974 में स्थापित तोशखाना कैबिनेट डिवीजन के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक विभाग है और अन्य सरकारों और राज्यों के प्रमुखों व विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा शासकों, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को दिए गए कीमती उपहारों को संग्रहीत करता है.

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इमरान खान पर अदालतों में 80 से अधिक मामले 
बिक्री का विवरण साझा नहीं करने के कारण इमरान खान को पिछले साल अक्टूबर में पाकिस्तान के चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया था. चुनाव निकाय ने बाद में देश के प्रधानमंत्री के रूप में प्राप्त उपहारों को बेचने के लिए आपराधिक कानूनों के तहत उन्हें दंडित करने के लिए जिला अदालत में शिकायत दर्ज की. खान ने उन आरोपों का जोरदार खंडन किया है. इमरान खान के अनुसार, वे पाकिस्तान भर की विभिन्न अदालतों में 80 से अधिक विभिन्न मामलों का सामना कर रहे हैं.

क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान को पिछले साल अप्रैल में अविश्वास मत हारने के बाद सत्ता से बेदखल कर दिया गया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि रूस, चीन और अफगानिस्तान पर उनकी स्वतंत्र विदेश नीति के फैसलों के कारण उन्हें अमेरिकी साजिश के तहत निशाना बनाया गया. 

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अपदस्थ होने के बाद से इमरान खान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली "आयातित सरकार" को हटाने के लिए समय से पहले चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं. शरीफ ने कहा है कि संसद के पांच साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद इस साल के अंत में चुनाव होंगे.

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