गैर जमानती वारंट के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुईं पूर्व सांसद जयाप्रदा

अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि 2019 में जयाप्रदा के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का एक मामला दर्ज हुआ था और इस मामले में कई बार समन जारी होने के बावजूद वह रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत में हाजिर नहीं हुई थीं.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins

रामपुर (उप्र): फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद बुधवार को अदालत में पेश नहीं हुईं. अदालत ने उनके खिलाफ जारी वारंट को बरकरार रखते हुए अब 17 नवंबर को पेश होने के आदेश दिए हैं. अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि 2019 में जयाप्रदा के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का एक मामला दर्ज हुआ था और इस मामले में कई बार समन जारी होने के बावजूद वह रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत में हाजिर नहीं हुई थीं.

उन्होंने बताया कि उन्हें आठ अक्टूबर को अदालत में पेश होना था लेकिन इसमें विफल रहने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. उन्होंने बताया कि जयाप्रदा के अदालत में पेश नहीं होने पर न्यायालय ने उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट को बरकरार रखते हुए अब पूर्व सांसद को 17 नवंबर को अदालत में पेश होने को कहा है.

जयाप्रदा ने 2019 में रामपुर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा था. चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद उन्होंने 19 अप्रैल 2019 को नूरपुर गांव में एक सड़क का उद्घाटन किया था. जया प्रदा के खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था.

ये भी पढ़ें:- 
कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को मौत की सजा के खिलाफ दाखिल की अपील - केंद्र

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Union Budget 2025: बजट 2025 से जनता को क्या हैं उम्मीदें? | Nirmala Sitharaman | NDTV India
Topics mentioned in this article