बेंगलुरु एयरपोर्ट पर रोके गए Amnesty India के पूर्व प्रमुख, CBI ने संस्था के खिलाफ फाइल किया था केस

पटेल 2002 के गुजरात दंगों पर 'राइट्स एंड रॉन्गस' नाम से एक रिपोर्ट के सह-लेखक रहे हैं. उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पृष्ठभूमि पर 'इंडिया : लो ट्रस्ट सोसाइटी' नाम से भी एक पुस्तक लिखी है.

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बेंगलुरु एयरपोर्ट पर रोके गए Amnesty India के पूर्व चीफ आकार पटेल
बेंगलुरु:

एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ( Amnesty International India ) के पूर्व प्रमुख आकार पटेल को आज बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भारत छोड़ने से रोक दिया गया. बताया जा रहा है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा उनके खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किए जाने के कारण उन्हें नहीं जाने दिया गया. पटेल 2002 के गुजरात दंगों पर 'राइट्स एंड रॉन्गस' नाम से एक रिपोर्ट के सह-लेखक रहे हैं. उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री की पृष्ठभूमि पर 'इंडिया : लो ट्रस्ट सोसाइटी' नाम से भी एक पुस्तक लिखी है.

गृह मंत्रालय द्वारा विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (Foreign Contribution Regulating Act, 1976) और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के कथित उल्लंघन के लिए दर्ज की गई शिकायत के बाद सीबीआई ने नवंबर 2019 में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया और उसके तीन सहयोगी संस्थाओं के खिलाफ मामला दर्ज किया था. 

इनमें एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (AIIPL), इंडियंस फॉर एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रस्ट (IAIT), एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट (AIIFT) एमनेस्टी इंटरनेशनल साउथ एशिया फाउंडेशन (AISAF) और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. 

सीबीआई ने संस्था खिलाफ केस दर्ज किया था. शिकायत में कहा गया था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल यूके ने कथित तौर पर मंत्रालय की मंजूरी के बिना FDI के रूप में एमनेस्टी इंडिया की संस्थाओं को 10 करोड़ रुपए का भुगतान किया था. इसमें कहा गया कि, 'इसके अलावा 26 करोड़ की रकम यूके की संस्थाओं की ओर से  मंत्रालय की मंजूरी के बिना एमनेस्टी (इंडिया) को दी गईं, जिसे भारत में NGO की गतिविधियों पर खर्च किया गया. यह FCRA का उल्लंघन है.'
 

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