6 साल से अधिक कारावास की सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक जांच अनिवार्य, दिल्ली पुलिस ने जारी किया आदेश

जांच अधिकारी फोरेंसिक मोबाइल वैन के प्रभारी से अपराध स्थल के मुआयने तथ मौके से फोरेंसिक साक्ष्य जुटाने के लिए औपचारिक अनुरोध करेंगे. वाहन प्रभारी अपनी टीम की मदद से सभी साक्ष्य एकत्रित करेंगे. 

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
दिल्ली पुलिस ने जारी किया आदेश
नई दिल्ली:

दिल्ली पुलिस ने फोरेंसिक जांच को लेकर एक आदेश जारी किया है. बता दें कि दिल्ली पुलिस ने अपराध के उन सभी मामलों में फोरेंसिक जांच को अनिवार्य बनाया गया है, जिनमें छह साल या उससे अधिक कारावास की सजा हो सकती है.  पुलिस ने कहा कि दिशानिर्देशों के अनुसार सभी जिलों में दिल्ली पुलिस के अपने सचल वाहनों के अलावा प्रत्येक जिले में एक फोरेंसिक सचल वाहन आवंटित किया जाएगा जो जांच अधिकारियों को जरूरत पड़ने पर मौके पर वैज्ञानिक तथा फोरेंसिक सहायता प्रदान करेगा। ये वाहन वैज्ञानिक उपकरणों से पूरी तरह सुसज्जित होंगे. 

फोरेंसिक सचल वाहन शहर पुलिस के प्रशासनिक नियंत्रण में नहीं रहेंगे, बल्कि स्वतंत्र निकाय की तरह काम करेंगे और अदालत के प्रति जवाबदेह होंगे. दिशानिर्देशों के अनुसार जब भी कोई घटना सामने आती है और थाना प्रभारी या जांच अधिकारी को पता चलता है कि ऐसा अपराध दर्ज हो सकता है जिसमें सजा छह साल या उससे अधिक कैद की हो सकती है और अपराध स्थल से कुछ फोरेंसिक साक्ष्य जुटाने की जरूरत है तो वह फोरेंसिक सचल वाहन को मौके पर बुलाएंगे. 

जांच अधिकारी फोरेंसिक मोबाइल वैन के प्रभारी से अपराध स्थल के मुआयने तथ मौके से फोरेंसिक साक्ष्य जुटाने के लिए औपचारिक अनुरोध करेंगे. वाहन प्रभारी अपनी टीम की मदद से सभी साक्ष्य एकत्रित करेंगे. 

बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि राजधानी में दोषिसिद्धि की दर बढ़ाने के लिए ऐसे सभी अपराधों में फोरेंसिक जांच अनिवार्य की जानी चाहिए जिनमें छह साल से अधिक कारावास की सजा का प्रावधान हो. 
 

Featured Video Of The Day
Assam में गरजे Amit Shah, कहा- 'सरकार बनी तो 5 साल में पूरे असम को घुसपैठियों से मुक्त कर देंगे'
Topics mentioned in this article