चारा घोटाला मामला : CBI की याचिका पर लालू यादव ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने खराब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के कारण बताते हुए कहा है कि उन्हें हिरासत में रखने से सीबीआई का कोई मकसद पूरा नहीं होगा.

विज्ञापन
Read Time: 15 mins
हाईकोर्ट के फेसले में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं- लालू यादव
फटाफट पढ़ें
Summary is AI-generated, newsroom-reviewed
  • डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये से अधिक के गबन मामले में दोषी लालू
  • हाईकोर्ट के फेसले में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं- लालू यादव
  • 25 अगस्त को होगी मामले की सुनवाई
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही? हमें बताएं।
नई दिल्‍ली:

लालू प्रसाद यादव ने सुप्रीम कोर्ट में चारा घोटाला मामले में सीबीआई की याचिका पर जवाब दाखिल कर दिया है. इसमें लालू यादव ने अपनी जमानत रद्द करने की सीबीआई की याचिका का विरोध किया है. उन्‍होंने कहा है कि सीबीआई की याचिका खारिज की जाए. 

हाईकोर्ट के फेसले में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं- लालू यादव
सीबीआई की याचिका के जवाब में लालू यादव का कहना है, "सजा निलंबित करने के हाईकोर्ट के आदेश को केवल इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि सीबीआई इस फैसले से असंतुष्ट है. हाईकोर्ट के फेसले में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट का फैसला सामान्य सिद्धांतों और समान नियमों पर आधारित है. 

25 अगस्त को होगी मामले की सुनवाई
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने खराब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के कारण बताते हुए कहा है कि उन्हें हिरासत में रखने से सीबीआई का कोई मकसद  पूरा नहीं होगा. दरअसल लालू प्रसाद यादव की ज़मानत को रद्द करने की सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है. CBI ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार हुआ है.  25 अगस्त को होगी सुनवाई. सीबीआई ने दुमका, डोरंडा और चाईबासा और देवघर मामलों में जमानत को चुनौती दी है. 

Advertisement

अदालत ने पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सुनाई थी सजा 
चारा घोटाले के तहत डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये से अधिक के गबन मामले में दोषी करार दिए गए लालू प्रसाद यादव को रांची में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने पिछले साल 21 फरवरी को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी और 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. उच्च न्यायालय ने 22 अप्रैल, 2022 को डोरंडा कोषागार गबन मामले में 75 वर्षीय यादव को जमानत दे दी थी. लालू यादव को रांची में सीबीआई की एक अदालत ने पिछले वर्ष 15 फरवरी को इस मामले में दोषी ठहराया था. जब यह कथित घोटाला हुआ उस समय लालू अविभाजित बिहार के मुख्यमंत्री थे और वित्त विभाग भी उनके पास था.

Advertisement

ये भी पढ़ें :- 

Featured Video Of The Day
Kanwar Yatra 2025 में हंगामा, Roorki में DJ पर हुड़दंग, पुलिसकर्मी को धक्का | Kanwar Yatra News
Topics mentioned in this article