भाजपा आईटी सेल प्रमुख और जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

पुलिस के अनुसार, हाई ग्राउंड्स थाने में भारतीय युवा कांग्रेस की विधिक इकाई के प्रमुख श्रीकांत स्वरूप बी एन की शिकायत पर मंगलवार को दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 192 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना) और 352 (शांति भंग करने के इरादे से अपमान) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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बेंगलूरु:

भारतीय युवा कांग्रेस की शिकायत पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय और रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कथित रूप से झूठी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने यह जानकारी दी.

पुलिस के अनुसार, हाई ग्राउंड्स थाने में भारतीय युवा कांग्रेस की विधिक इकाई के प्रमुख श्रीकांत स्वरूप बी एन की शिकायत पर मंगलवार को दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 192 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना) और 352 (शांति भंग करने के इरादे से अपमान) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मालवीय और गोस्वामी ने ‘‘आपराधिक मंशा से प्रेरित होकर गलत सूचना का प्रसारण किया'' और तुर्किये के इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) का कार्यालय बताकर ‘‘झूठी जानकारी दी.''

स्वरूप ने कहा, ‘‘यह कृत्य आपराधिक मंशा से भारतीय जनता को गुमराह करने, एक प्रमुख राजनीतिक दल की छवि को धूमिल करने, राष्ट्रवादी भावनाओं से खिलवाड़ करने, सार्वजनिक अशांति फैलाने और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने के उद्देश्य से किया गया.''

स्वरूप ने कहा कि मालवीय और गोस्वामी का यह कृत्य भारत और तुर्किये के बीच तनावपूर्ण संबंधों की अस्थिर पृष्ठभूमि में उठाया गया है. स्वरूप ने आरोप लगाया, ‘‘मालवीय और गोस्वामी के कृत्य भारत की लोकतांत्रिक नींव, जन सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर हमला हैं. उन्होंने आपराधिक मंशा से झूठी खबर प्रसारित की जिसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के साथ जवाब दिया जाना चाहिए.''

स्वरूप ने भारतीय प्रेस परिषद, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, सीबीआई और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों से इस शिकायत पर तत्काल कार्रवाई का अनुरोध किया है.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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