गृह मंत्रालय ने मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी का FCRA लाइसेंस फिर से किया बहाल 

तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ'ब्रायन, जो FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार की आलोचना करने वाले कई विपक्षी नेताओं में से एक हैं, ने आज सुबह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर अप्रत्यक्ष निशाना साधते हुए ट्वीट किया "प्यार की शक्ति, 56 इंच की शक्ति से अधिक मजबूत होती है." 

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दिवंगत मदर टेरेसा ने 1950 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी (Missionaries of Charity) का FCRA लाइसेंस शनिवार को फिर से बहाल कर दिया गया. विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (Foreign Contribution Regulation Act) वेबसाइट की एक प्रविष्टि के अनुसार, दो सप्ताह पहले गृह मंत्रालय ने "प्रतिकूल इनपुट" का हवाला देते हुए कोलकाता स्थित इस संगठन द्वारा प्रस्तुत FCRA नवीनीकरण अनुरोध को ठुकरा दिया था.

लाइसेंस रद्द होने के बाद विदेशों से धर्मार्थ दान और चंदा लेने पर रोक लग गई थी. ट्रस्ट ने स्वत: 250 से अधिक FCRA खातों में संग्रहीत विदेशी धन का उपयोग करने पर भी रोक लगा ली थी. इस धन का इस्तेमाल भारत में गरीबों, बीमारों और निराश्रितों के लिए अनाथालयों और आश्रयों के संचालन में होता था. 

लाइसेंस बहाली के बारे में सरकार की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है, लेकिन समाचार एजेंसी एएनआई ने कहा कि संबंधित विभाग को आवश्यक दस्तावेज जमा किए जाने के बाद लाइसेंस को बहाल कर दिया गया है.

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तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ'ब्रायन, जो FCRA लाइसेंस रद्द करने पर सरकार की आलोचना करने वाले कई विपक्षी नेताओं में से एक हैं, ने आज सुबह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर अप्रत्यक्ष निशाना साधते हुए ट्वीट किया "प्यार की शक्ति, 56 इंच की शक्ति से अधिक मजबूत होती है." 

उन्होंने लिखा, "मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी का एफसीआरए पंजीकरण बहाल कर दिया गया है. 'प्रतिकूल इनपुट' ने बहुतों को परेशान किया और फिर दो सप्ताह में गायब हो गया. प्यार की शक्ति, 56 इंच की शक्ति से अधिक मजबूत होती है."

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FCRA लाइसेंस गंवाने वाले संस्थानों में ऑक्सफैम इंडिया ट्रस्ट, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और लेप्रोसी मिशन सहित कुल मिलाकर 12,000 से अधिक एनजीओ हैं. इनके अलावा ट्यूबरकुलोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स और इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर भी इस लंबी लिस्ट में शामिल हैं. सभी एनजीओ को 31 दिसंबर, 2021 से पहले FCRA नवीनीकरण के लिए आवेदन करने के लिए कहा गया था.

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