नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) पर अपना हमला तेज करते हुए महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया कि अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन और अन्य के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का जमानत आदेश साबित करता है कि यह "अपहरण और फिरौती का मामला" था. ड्रग-ऑन-क्रूज़ मामले में आर्यन खान और अन्य के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए एंटी ड्रग एजेंसी एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं. नवाब मलिक ने आज एजेंसी की जांच को निशाना बनाते हुए हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया.
आज जारी जमानत आदेश में अदालत ने कहा है कि उसे आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के बीच नशीली दवाओं से संबंधित अपराध करने की साजिश का कोई सबूत नहीं मिला. उसने यह भी कहा कि उनके बीच व्हाट्सऐप चैट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था. आदेश में कहा गया है, "इस न्यायालय को यह समझाने के लिए रिकॉर्ड पर शायद ही कोई सकारात्मक सबूत है कि सभी आरोपी व्यक्ति सामान्य इरादे से गैरकानूनी कार्य करने के लिए सहमत हुए."
अदालत ने कहा, "सिर्फ इसलिए कि आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा एक ही क्रूज में यात्रा कर रहे थे, यह उनके खिलाफ साजिश के आरोप का आधार नहीं हो सकता."
ड्रग-ऑन-क्रूज़ मामले में गिरफ्तारी के तीन सप्ताह बाद आर्यन खान को जमानत दे दी गई थी. अरबाज मर्चेंट और मॉडल मुनमुन धमेचा को भी जमानत मिल गई है.
नवाब मलिक ने अपनी पोस्ट में कहा है कि मामला "पूर्व नियोजित था लेकिन सार्वजनिक डोमेन में जारी एक सेल्फी योजना में विफल रही." एनसीपी नेता आर्यन खान की एक निजी जांचकर्ता और मामले के गवाहों में से एक केसी गोसावी के साथ एक सेल्फी का जिक्र कर रहे थे. एनसीबी कार्यालय में आर्यन खान के साथ उनकी सेल्फी और वीडियो ने यह संकेत दिया कि सुपरस्टार के बेटे तक गोसावी की आसानी से पहुंच थी और एनसीबी की जांच पर सवाल खड़े हो गए. बाद में उनके अंगरक्षक होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि गोसावी और सैम डिसूजा ने मामले में राशि वसूलने पर चर्चा की थी, जिससे एक नया विवाद खड़ा हो गया जिसने एनसीबी के जोनल निदेशक वानखेड़े को कटघरे में खड़ा कर दिया.
एनसीबी की जांच पर अपने ताजा हमले में नवाब मलिक ने कहा, "फर्जीवाड़ा अब बेनकाब हो गया है."
पीटीआई के अनुसार नवाब मलिक ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने मांग की कि वानखेड़े को निलंबित किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि अदालत ने एनसीबी द्वारा आर्यन खान की गिरफ्तारी पर सवालिया निशान लगाए हैं. पीटीआई ने बताया कि संपर्क करने पर समीर वानखेड़े ने कहा कि वह उच्च न्यायालय के आदेश पर टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि मामला विचाराधीन था और यह भी कि वह मलिक के आरोपों को महत्व नहीं देना चाहते.