लुटियन दिल्ली में बंगला और 2.5 लाख रुपये पेंशन: 12 जनपथ होगा रामनाथ कोविंद का नया घर, मिलेंगी ये सुविधाएं

राष्ट्रपति पद से विमुक्त होकर रामनाथ कोविंद सोमवार को लुटियन दिल्ली के बंगले में शिफ्ट हो गए, जहां वह आजीवन रहेंगे. उन्हें ढाई लाख रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी.

विज्ञापन
Read Time: 24 mins
रामनाथ कोविंद का नया पता 12 जनपथ, नई दिल्ली है.
नई दिल्ली:

राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल खत्म होने के बाद रामनाथ कोविंद (ex-president Ramnath Kovind) सोमवार को लुटियन दिल्ली के बंगले में चले गए, जहां वह आजीवन रहेंगे. उन्हें ढाई लाख रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी. कोविंद एक निजी सचिव, एक अपर निजी सचिव, एक निजी सहायक, दो चपरासी, और कार्यालय खर्च के तौर पर प्रति वर्ष एक लाख रुपये तक के हकदार हैं. राष्ट्रपति का वेतन और पेंशन अधिनियम, 1951 के अनुसार राष्ट्रपति को सेवानिवृत्त के बाद मुफ्त चिकित्सीय परिचर्या और उपचार की सुविधा मिलती है और भारत में कहीं भी एक व्यक्ति के साथ वायुयान, रेल या स्टीमर द्वारा उच्चतम श्रेणी की यात्रा के वह हकदार होते हैं. भारत के राष्ट्रपति को हर महीने पांच लाख रुपये मिलते हैं.

अधिनियम के अनुसार, कोई पूर्व राष्ट्रपति, जो अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद या इस्तीफा देकर पद छोड़ देता है, उसे अपने शेष जीवन के लिए प्रति माह राष्ट्रपति के वेतन के 50 प्रतिशत की दर से पेंशन मिलती है.

कोविंद, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार टाइप-8 बंगला के हकदार हैं और उन्हें 12-जनपथ का बंगला आवंटित किया गया है, जहां लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के प्रमुख रामविलास पासवान रहते थे. पासवान के निधन के बाद उनके बेटे चिराग पासवान उस बंगले में रह रहे थे, लेकिन इस साल मार्च में इसे खाली करा लिया गया था. पूर्व राष्ट्रपति कोविंद के बंगले के पड़ोस में कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी होंगी, जो 10 जनपथ में रहती हैं.

Advertisement

साल 1951 के अधिनियम के अनुसार, सेवानिवृत्त राष्ट्रपति अपने शेष जीवन के लिए किराए के भुगतान के बिना एक सुसज्जित आवास (इसके रखरखाव सहित), दो टेलीफोन (जिनमें से एक इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए), राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा वाला एक मोबाइल फोन और एक कार, या कार लेने के लिए भत्ता के हकदार होंगे.

Advertisement

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में दिया भोज, इस मायने में रहा 'विशेष' 

कानून के मुताबिक, यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या इस्तीफा देते हैं अथवा कार्यकाल पूरा हो जाता है तो राष्ट्रपति के जीवनसाथी शेष जीवन के लिये उस पेंशन के, जो सेवानिवृत्त राष्ट्रपति को मिलती है, 50 प्रतिशत की दर से पारिवारिक पेंशन के हकदार होंगे. राष्ट्रपति के जीवनसाथी भी अपने शेष जीवन के लिए नि:शुल्क चिकित्सा देखभाल और उपचार के हकदार होते हैं. ऐसे जीवनसाथी लाइसेंस शुल्क के भुगतान के बिना सुसज्जित आवास (इसके रखरखाव सहित) के उपयोग के हकदार होंगे. वह एक निजी सचिव और एक चपरासी के साथ सचिवीय कर्मचारी और प्रति वर्ष 20,000 रुपये तक के कार्यालय खर्च के भी हकदार हैं.

Advertisement

जीवनसाथी काफी हद तक सेवानिवृत्त राष्ट्रपति की तरह, एक मुफ्त टेलीफोन और एक कार, या अपने शेष जीवन के लिए इस तरह के कार भत्ते के हकदार हैं, और उन्हें एक साथी या एक रिश्तेदार के साथ देश में कहीं भी हवाई, रेल, स्टीमर द्वारा 12 शीर्ष श्रेणी की एकल यात्रा की अनुमति है.

Advertisement

Video : पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दी गई विदाई

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Kailash Gehlot Resigns: क्या कैलाश गहलोत के पार्टी छोड़ने की वजह आतिशी हैं?
Topics mentioned in this article