राष्ट्रपति चुनाव के लिए 18 जुलाई को मतदान होगा और 21 जुलाई तक देश को एक नया राष्ट्रपति मिल जाएगा. राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य सभा और लोक सभा के सांसद मतदान में हिस्सा लेते हैं. लेकिन इस बार राज्या सभा के बहुत सारे सांसदों ने अभी तक शपथ नहीं ली है तो ये सवाल उठना लाजिमी है कि क्या वे राष्ट्रपति चुनाव में वोट दे सकते हैं या नहीं. बहरहाल, इस मुद्दे पर इन सवालों का जवाब देते हुए आज उपराष्ट्रपति और सभापति एम वेंकैया नायडू ने यह जानकारी दी कि राज्यसभा के ऐसे सांसद जिन्होंने अभी तक शपथ नहीं ली है वो भी वोट डाल सकते हैं.
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि नोटिफिकेशन के दिन से ही वे सांसद माने जाते हैं. उन्होंने कहा,”राज्य सभा की शपथ केवल सदन तथा संसदीय समितियों की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए आवश्यक है.”
आज 57 नवनिर्वाचित सांसदों में से 27 ने ही शपथ ली.इनमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी शामिल हैं.
गौरतलब है कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के चुने हुए सांसदों के साथ राज्यों के चुने हुए विधायक भी वोट देते हैं. 28 राज्यों समेत दिल्ली और पुड्डुचेरी के विधानसभा सदस्य भी इस चुनाव में वोट डालते हैं.