पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने इमरान खान को पांच साल के लिए अयोग्य घोषित किया

पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर इमरान खान को पांच साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पांच साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया. इस्लामाबाद की निचली अदालत ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में 70 वर्षीय खान को तीन साल कारावास की सजा सुनाई थी. अदालत ने खान के प्रधानमंत्री पद पर रहने के दौरान मिले उपहारों को बेचकर धन अर्जित करने का उन्हें दोषी ठहराया था. 

अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद पंजाब पुलिस ने उन्हें लाहौर स्थित उनके निजी आवास जमन पार्क से गिरफ्तार कर लिया था. पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) ने मंगलवार को अधिसूचना जारी कर इमरान खान को पांच साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया.

ईसीपी ने अदालत के फैसले का हवाला दिया और कहा कि संविधान के अनुच्छेद 63(1) जिसे निर्वाचन अधिनियम -2017 की धारा 232 के तहत पढ़ा जाए, के तहत खान को अयोग्य घोषित कर दिया. ‘पीटीआई-भाषा' को प्राप्त अधिसूचना की प्रति के मुताबिक, ‘‘इमरान खान नियाजी को पांच साल के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है.''

ये भी पढ़ें:-

रांची में एक और आधुनिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी: हेमंत सोरेन

झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को दी कैबिनेट की मंजूरी, कर्मचारियों में उत्साह

Featured Video Of The Day
Adani Group Chairman Gautam Adani सपरिवार राम मंदिर पहुंचे, रामलला के दर्शन किए | Ayodhya
Topics mentioned in this article